पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर, 11 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने आगामी दिनों में होने वाले पंचायतीराज चुनाव के मद्देनजर पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की 2, सरवाड़ की 26, केकड़ी की 22 एवं सावर की 21 ग्राम पंचायतों के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, धारदार हथियार, गंडासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख आदि सहित विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर ना तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन में साथ लेकर चलेगा। इसमें विभिन्न अधिकार प्राप्त वर्गों को छूट रहेगी।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो स्वंय डरायेगा, धमकायेगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के पेम्पलेट, पोस्टर व चुनाव सामग्री के छपवाने और वितरण पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री, जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी ऑडियो, वीडियो या सीडी आदि का ना तो स्वंय प्रचार प्रसार करेगा और ना ही करायेगा। इसी तरह निषेधाज्ञा के तहत रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग, बिना अनुमति के रैली व जुलूस, ऊची पानी की टंकियों पर चढ़ना आदि भी प्रतिबन्धित रहेगा।

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया, मतगणना से संबंधित आदर्श आचार संहिता, विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना के साथ किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी, अद्र्धसरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कटआउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा। निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति पर चुनाव प्रक्रिया संबंधी पोस्टर, बैनर कटआउट आदि का उसके मालिक धारक की पूर्व लिखित अनुमति से ही उपयोग करेगा। शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी, धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त, ऊंचे टॉवरों व ऊंची पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसएप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्धारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं जाएगा। भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना की जाएगी।

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