स्कूल फीस को लेकर सेन्ट एंसलम्स स्कूल के प्राचार्य से मिले

आज दिनांक 28 सितम्बर 2020 – को अभिभावक संघ सेन्ट एंसलम्स स्कूल अजमेर के प्रतिनिधि संघ द्वारा स्कूल फीस को लेकर सेन्ट एंसलम्स स्कूल के प्राचार्य से मिले।
अभिभावक संघ द्वारा यह जानकारी देते हुए ने बताया कि कोविड-19 के चलते स्कूल फीस को लेकर माननीय हाईकोर्ट द्वारा सिविल रीट पीटिषन नम्बर 7564/2020 के अन्तर्गत दिनांक 07 सितम्बर 2020 के आदेषानुसार स्कूल की टूयषन फीस का 70 प्रतिषत जमा कराने के आदेष पारित किये है तथा सभी प्राईवेट स्कूलो को ट्यूषन फीस का 70 प्रतिषत ही लेने के निर्देष दिये है लेकिन जब अभिभावक संघ स्कूल प्राचार्य से इस सम्बन्ध में मिलने पहंुचे तब प्राचार्य द्वारा उक्त आदेष की अवेहलना करते हुए यह कहा गया कि हमारी मिष्निरी कमेटी में यह निर्णय लिया गया है कि अभी सभी विद्यार्थियों को टोटल फीस का 70 प्रतिषत जमा कराना है और यह फीस आपको 30 सितम्बर तक जमा करानी है। जब अभिभावको ने सम्पूर्ण फीस के 70 प्रतिषत का विरोध किया व विरोध स्वरूप कहा कि हाईकोर्ट के आदेष के अनुसार ट्यूषन फीस का 70 प्रतिषत ही जमा कराना है। जिस पर स्कूल प्राचार्य ने मिष्निरी कमेटी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के आदेष की अवेहलना करते हुए टोटल फीस का 70 प्रतिषत जमा कराने के निर्णय पर ही अडे रहे। जबकि अभिभावक यह ही प्रार्थना करते रहे कि कोविड काल में सभी अभिभावको की स्थिति काफी दयनीय हो गई है।
ज्ञात हो कि पूर्व में अभिभावक संघ द्वारा माननीय जिला कलेक्टर व जिला षिक्षा अधिकारी को भी इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया जा चुका है।
ज्ञापन में यह मांग की गई थी कि इस कोरोना काल में सभी अभिभावक आर्थिक संकट से संघर्ष कर रहे है। ऐसे में सेंट एंसलम्स सी.सै. स्कूल अजमेर द्वारा उच्च न्यायालय के आदेष की अवहेलना में टूयषन फीस की वसूली तुरन्त प्रभाव से बंद करें व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेषों की पालना करते हुए अभिभावकों को राहत प्रदान करावें।

भवदीय
अभिभावक संघ
मो. 9462788998, 9829188001

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