अजमेर, 22 अक्टूबर। कटे हुए बिजली कनेक्शनों की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर विद्युत वितरण ने 5.14 करोड़ रूपए का जुर्माना वूसला है। निगम ने 49 हजार से ज्यादा परिसरों की जांच की, इनमें 6 हजार 627 स्थानों पर बिजली जलती पायी गई। अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने और बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम की टीमों ने विशेष अभियान चलाकर उन कनेक्शनों को जांचा, जहां कनेक्शन स्थायी या अस्थायी रूप से काट दिए गए थे। डिस्कॉम ने करीब 49 हजार से ज्यादा परिसर जांचे। कई जगह दुकान, मकान में बिजली जलती मिली। इनमे कुछ उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली चोरी कर रहे थे। कुछ जगह तो कनेक्शन ही नए नाम से लिए गए। अब इन सभी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 1020 परिसरों में उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुए पाए गए। इसी तरह 5607 स्थानों पर उपभोक्ताओं ने नए नाम से कनेक्शन ले लिए। निगम ने 41 हजार 248 स्थानों पर कनेक्शन कटे हुए पाए।
उन्होंने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने 11 जिला क्षेत्रों में कार्यवाही कर 5.14 करोड का जुर्माना लगाया। अजमेर सिटी सर्किल में 18.66 लाख, अजमेर जिले में 56.06 लाख, भीलावाड़ा में 75.86 लाख, नागौर में 30.04 लाख, झुंझुंनू में 27.34 लाख, सीकर में 22.22 लाख, उदयपुर में 58.24 लाख. राजसमंद में 98.62 लाख, डूंगरपूर में 11.02 लाख, चितौडगढ़ में 53.53 लाख, बांसवाडा में 14.16 लाख तथा प्रतापगढ में 15 लाख जुर्माना वसूला गया।
दुर्घटना में मृत तकनीकी सहायक के आश्रित को 20 लाख की मुआवजा राशि स्वीकृत
अजमेर, 22 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विद्युत दुर्घटना के शिकार तकनीकी सहायक के आश्रित को 20 लाख रूपए की मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत किया है।
प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि कर्मचारी स्व. श्री नटवर लाल यादव पुत्र श्री प्रेम जी यादव तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु 19 जुलाई, 2019 को कार्य करते समय विद्युत दुर्घटना के कारण हो गई थी। डिस्कॉम द्वारा मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायतार्थ व भरण-पोषण के लिए 20 लाख रूपए की मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया है।