अजमेर, 27 जनवरी। अजमेर जिले में नगर निकाय आम चुनाव के मतदान के लिए मतदान दल बुधवार 27 जनवरी को राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से अपने मतदान बूथ के लिए रवाना हुए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगरपालिका सरवाड़, केकड़ी एवं बिजयनगर में गुरूवार 28 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। नगर निगम अजमेर के निर्वाचन में नियुक्त मतदान दलों का द्वितीय एवं अंतिम प्रशिक्षण बुधवार 27 जनवरी को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज अजमेर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत मतदान दलों को प्रशिक्षण स्थल पर ही मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई गई। चुनाव के लिए 10 आरक्षित मतदान दल बनाए गए है। ये मतदान दल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं ईआरओ अजमेर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
काउण्टरलेस तरीके से हुआ मतदान सामग्री का वितरण
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण एवं रवानगी के समय प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 निर्देशों की पालना की गई। इसके लिए निर्वाचन सामग्री वितरण का कार्य काउण्टरलेस रखा गया। मतदान दलों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंतिम प्रशिक्षण में बैठाया गया। प्रशिक्षण पाण्डाल में ही उनकी सीट के पास टेबल पर निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इससे मतदान दलों को अलग-अलग काउण्टरों पर से मतदान सामग्री इक्ट्ठी करने के स्थान पर सीट पर ही एक जगह-एक साथ निर्वाचन सामग्री उपलब्ध हुई। इस सुविधा से अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचा जा सका।
इन दस्तावेजों से मतदाता करा सकेगा पहचान सत्यापित
अजमेर, 27 जनवरी। नगरीय निकायों के चुनाव में मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों से अपनी पहचान सत्यापित करा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान बूथ पर पहचान सत्यापित करने के लिए 17 दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व में जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फैमिली कार्ड, फोटोयुक्त नरेगा कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य योजना बीमा कार्ड, स्वतंत्रता सैनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट तथा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त सशस्त्र लाईसेन्स शामिल है।