राजकार्य में बाधा के आरोपियों की जमानत मंजूर

आरोपियों ने पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक पर किया था हमला राज कार्य मे उत्पन्न की थी बाधा उत्त्पन्न
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केकड़ी 2 जुलाई(पवन राठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केकडी अम्बिका सोनी ने पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक पर जान लेवा हमला करने राज् कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के तीन आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपी लखन,राकेश और मनोज को 25-25 हजार के मुचलके पर रिहाई करने के आदेश प्रदान किये।
जानकारी के अनुसार विगत दिनों केकडी नगर पालिका के सफाई निरीक्षक से मारपीट करने जान लेवा हमला करने राज कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के मामले में केकडी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था ।गौर तलब है कि सुवरो से निजात दिलाने के लिए पालिका ने हरयाणा की फर्म को टेंडर दिया था और सुवरो को पकड़ने गई टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक भी सम्मिलित थे सुवरो को पकड़ने का सुवर मालिको ने विरोध करते हुए पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक पर हमला कर दिया सरकारी आदेश को छीन कर फाड़ दिया और राज कार्य मे बाधा उत्पन्न की थी।पशुपालको (सुवरो)की और से बहस करते हुए उनके अधिवक्ताओ ने जानवरों को अवैध तरीके से उठाने सम्वन्धी तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए मान्य न्यायालय ने सभी तीनो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।कविरोध करने पर पालिका ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपियों की और से अधिवक्ता रामप्रसाद कुमावत, राजेन्द्र गर्ग, अतुल दाधीचने न्यायालय में पैरवी की।

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