केकड़ी 13 अगस्त(पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत वादिया खुशबू गर्ग को प्रतिमाह 20 हजार रुपए भरण पोषण हेतु देने के आदेश पारित किए।
वादिया खुशबू गर्ग ने पति हितेश अग्रवाल ससुर रमेश अग्रवाल सास रुक्मणि देवी जेठ दीपेश अग्रवाल जेठानी नेहा अग्रवाल के विरुद्ध कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एक वाद प्रस्तुत कर अनुतोष की मांग की थी।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद शुक्रवार को खुले न्यायालय में वाद दायर करने की दिनांक से प्रतिमाह 20 हजार रुपये अंतरिम भरण पोषण भत्ता देने के आदेश पारित किए।वाद प्रस्तुत करने के बाद से अब तक कि समस्त राशि का भुगतान एक माह में करने के आदेश भी अप्रार्थीयो को न्यायालय द्वारा दिये गए है। वादिया की और से एडवोकेट हेमंत जैन द्वारा पैरवी की गई।