डोडा पोस्त परिवहन के दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा व 2-2लाख के जुर्माने से दंडित किया

केकड़ी 11 अक्टूबर (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायालय संख्या एक केकड़ी ने अवैध रूप से डोडा पोस्त परिवहन के दो आरोपियों को 20-20वर्ष के कारावास एवम प्रत्येक को दो लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया।
अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि 20 जनवरी 2014 को भिनाय थानाधिकारी सुगन सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर मय जाप्ते गस्त करते हुए बांदनवाड़ा टोल प्लाजा पर पंहुचे तो हरयाणा नंबर के आयशर ट्रक नंबर HR-62-6593 को रुकवा कर तलाशी ली जिस पर 43 कट्टो में डोडा पोस्त भरा पाया गया।जिनका वजन करवाने पर 1720 किलो पाया गया।
ट्रक से दो आरोपियों बलबीर सिंह पुत्र गुरदीपसिंह 39 वर्ष निवासी पतरान जिला पटियाला एवम रामलाल पुत्र महेंद्र सिंह 32 वर्ष निवासी दुताल जिला पटियाला को गिरफ्तार किया जाकर FIR संख्या 11/2014 पुलिस थाना भिनाय में दर्ज की गई।
भिनाय पुलिस ने बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया था।
अभियोजन द्वारा 17 गवाहों को परीक्षित करवाया एवम 23 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए।
सोमवार को अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक ने दोनों आरोपियों को खुले न्यायालय में 20 वर्षो के कारावास एवम प्रत्येक को 2 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया।

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