मिथ्या वाहन की संलिप्तता के संदेह से क्लेम हुवा खारीज

केकड़ी 14 अक्टूबर(पवन राठी)
मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 2 एवम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन द्वारा दुर्घटना क्लेम प्रकरण में मिथ्या वाहन की लिप्तता के तर्क बीमा कंपनी के एडवोकेट एस एन हवाद्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गए जिनसे सहमत होते हुए मृत के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका को खारीज करने के आदेश विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित किये गए।प्रकरण में 20 दिसंबर 2012 को गुलगांव से सावर के बीच बाइक चालक रफीक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए सावर निवासी छोटू के टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।अगले दिन सावर पुलिस थाने में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई।मृतक छोटू के आश्रितों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 2 में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई।याचिका की सुनवाई के दौरान
बीमा कंपनी के अधिवक्ता एस एन हवा ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि जिस बाइक से दुर्घटना कारित होना बताया गया है उसमें किसी प्रकार का नुकसान नही हुवा तथा आरोपी चालक मृतक का रिश्तेदार है।अतः प्रकरण में वाहन की लिप्तता संदेहास्पद होने के कारण क्लेम याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।मान्य न्यायाधीश द्वारा एडवोकेट हवा के तर्कों से सहमत होते हुए क्लेम याचिका को खारीज करने के आदेश पारित किए गए।

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