केकडी 13 जनवरी(पवन राठी)
केकड़ी क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते रोगियों के मद्देनजर उपखंड मजिस्ट्रेट विकास पंचोली ने आम जनता के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर केकडी शहर के भाग्योदय नगर में राजेश जांगिड़ के मकान से अशोक जांगिड़ के मकान तक तथा पुरानी केकड़ी में जुवाड़िया मोहल्ला के अंदर गौरव जीनगर के मकान से भागचंद के मकान तक के इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जॉन घोषित किया है तथा दोनों इलाकों में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु तथा इलाके में लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से उन क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी कर उक्त क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगाई है जिस कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने घरों से बाहर आ जा नहीं सकेंगे तथा उक्त क्षेत्रों में निवास रहने वालों को घरों से बाहर आवागमन की इजाजत नही होगी तथा-कोविड19 संक्रमण से पॉजिटिव आये व्यक्ति को होम आइशोलेशन नियमो की पालना करनी होगी व इलाके के प्रवेश करने वाले पुलिस द्वारा निर्धारित किये गए पॉइंट पर चिकित्सा विभाग की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें तथा उक्त क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इस इलाके से बाहर नहीं निकले इसके लिए प्रशासन द्वारा जन जागरण अभियान द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों को कोविड-19 के संक्रमण उनसे बचाव हेतु प्रेरित किया जाएगा इसके साथ चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा पॉजिटिव मामलों की सूची प्रतिदिन पुलिस थाने में उपलब्ध कराई जाएगी।