मारपीट के आरोपियो के विरुद्ध लिया कोर्ट ने प्रसंज्ञान

केकड़ी 15 जनवरी*पवन राठी* / लकड़ियों, सरियों से मारपीट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय केकड़ी कविता राणावत ने मारपीट करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया।
यह है मामला:-
भिनाय निवासी जमील शेख पुत्र शाहबुद्दीन शेख ने न्यायालय में एडवेकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसके दोनों पुत्र शमशेर व समीर 28 अप्रेल 2018 को सुबह 9.30 बजे पंचायत समिति से अपने घर जा रहे थे तभी आचार्य मोहल्ले में रास्ते में एकराय होकर राहुल आचार्य और अरिहन्त आचार्य व 2-3 अन्य व्यक्ति खड़े थे, उनके हाथों में लकड़ियां व सरिये थे। उन्होंने रोक लिया और मां-बहन की गाली देने लगे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो उन पर लकड़ियों व सरिये से हमला कर दिया। उसके पुत्र जान बचाने के लिए पास के मकान में घुस गये। फिर उक्त लोगों ने उन्हें घरों से निकाल कर मारपीट की। उनकी आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा इकराम शाह आया तो उसके साथ भी मारपीट की। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
प्रकरण में भिनाय पुलिस ने लगाई एफ.आर.-
उक्त प्रकरण का अनुसंधान करते हुए अनुसंधान अधिकारी ने अदम वकू झूंठ में एफ.आर. लगा कर एफ.आर. न्यायालय में पेश की।
परिवादी ने की न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन :-
उक्त प्रकरण में परिवादी के वकील आसीफ हुसैन के जरिये न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की और अपने समर्थन में न्यायलय में गवाह के बयान लेखबद्ध करवाये। उक्त प्रकरण में बयानात तथा पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण राहुल आचार्य तथा अरिहन्त आचार्य पर धारा 323, 341 सपठित धारा 34 भादसं में प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए प्रसंज्ञान लेकर न्यायालय में तलब करने के आदेश दिये।

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