श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय ,अजमेर।
श्री मान उप निदेशक महोदय,
पर्यटक सहायता बल,
पर्यटन विभाग जयपुर।
विषय: पुष्कर तीर्थ धार्मिक नगरी में अपंजीकृत, अवैध एजेंसियों द्वारा अनाधिकृत रूप से सैकड़ों थार जीपों के माध्यम से डेजर्ट सफारी के नाम से स्टंटबाजी के सुरक्षा विहीन जानलेवा,खतरनाक कारनामे दिखाकर व इसकी आड़ में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को कमीशन खोरी के जाल में फंसाकर की जा रही भारी लूट के अवैध कारोबार को अविलंब रोके जाने के क्रम में।
महोदय,
देखने में यह आ रहा है कि मोटी कमीशन खोरी की आड़ में अजमेर के एक धर्म स्थल से एक समुदाय विशेष के लोगों को कमीशन खोरों द्वारा इन्हें अधिकतर अपने मारुति वेन गाड़ियों से मामूली किराए का लोभ देकर पुष्कर सरोवर व दर्शनीय स्थलों पर न ले जाकर सीधे केमल, थार जीप सफारी के अड्डों पर ले जाया जाता वहां इन्हें,केमल व थार डेजर्ट सफारी जीपों से ,रोज गार्डन, बालीवुड फिल्म सूटिंग स्थलों की सरासर झूठी कहानी में फांस कर घुमाने के लिए, अपनी मन मर्जी की रेट में फांस लिया जाता है। जो कि 500 रुपए प्रति सवारी ऊंट, 3000 से 4000 रुपए केमल कार्ट ,थार जीप किराया 5 से 10 हजार प्रति घंटे के हिसाब से वसूला जाकर , आधी राशि कमीशन खोरों को दे दी जाती है।
गैरकानूनी थार जीपों की की संख्या दो सौ के पार हो चुकी है । जो हर दिन दुर्घटना और प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है।
महोदय से आग्रह है कि इस खुले आम लूट के गोरख धंधे के कारण तीर्थ की प्रतिष्ठा को हो रही क्षति को समय रहते रोके जाने के लिए इन अवैध कारोबारियों पर नियम कानून कायदों एवम अनुशासन के साथ संचालन व पर्यटकों, यात्रियों की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए इस अवैध कारोबार को नियंत्रित करने के लिए अविलंब आवश्यक बैठक बुलाकर इनके संचालन की नियमावली बनाई जाकर इसे वैध तरीके से संचालित किए जाने व पाबंदियों और नियम शर्तो का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध कड़ी और सख्त कार्रवाई अमल में लाए जानें के प्रावधान भी किया जावे।
💐नियम कायदों में केमल ,थार जीपों के व्यवस्थित संचालन के आवश्यक सुझाव बिंदु:
1.केमल, केमल कार्ट व थार जीप सफारी संचालन एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो।
2. केमल, केमल कार्ट व थार जीप संचालन के लिए सर्वमान्य सुरक्षित मार्ग चिन्हित कर निर्धारित रूट मैप तय कर रूट डिमार्केशन किया जावे।
3.केमल व थार सफारी जीपों का संचालन शहरी सीमा के बाहर से ही किए जाने के लिए पाबंद किया जावे।
4. केमल, केमल कार्ट व थार जीपों द्वारा वसूले जाने वाले किराए की राशि का निर्धारण हो: केमल के लिए प्रति घंटे या निर्धारित रूट पर घूमाने के अनुसार व थार जीपों का प्रति किलो मीटर या रुट पैकेज के आधार पर किराया निर्धारित किया जावे।
5. थार जीपों का परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी संचालन के रूप में रजिस्ट्रेशन( यलो नंबर नेम प्लेट के साथ) अनिवार्य होने व चालक के पास लाइसेंस जरूरी हो।
6. थार जीपों की स्पीड निर्धारण के साथ जीप में बैठने की सवारी संख्या चालक सहित छह से अधिक न हो। ऐसे ही ऊंट पर दो व केमल कार्ट पर चार की संख्या से ज्यादा न हो।
7. थार जीपों में सुरक्षा की दृष्टि से सवारियों व चालक के सिर पर हेलमेट लगाना अनिवार्य हो।
8. थार जीपों में अग्नि शमन यंत्र कीट के साथ फर्स्ट एड कीट अनिवार्य रूप से रखे जाएं।
9. केमल, केमल कार्ट व थार जीप चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया जावे।
10. केमल, केमल कार्ट, थार जीप चालक वयस्क होनेके साथ उनके पास संचालक एजेंसी द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्य हो।
11.संचालन कर्ता एजेंसी खुद की निजी संपत्ति या किराए की संपत्ति में संचालित हो रही है तो उसके पूरे वैधानिक प्रमाण के साथ संचालन स्थल के एक दूसरे से दूरी में कम से कम सौ मीटर का अंतर होना अनिवार्य हो।
12. एजेंसी संचालन कार्यालय पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ एजेंसी का पूरा नाम पता मय प्रोपराइटर का नाम मोबाइल नंबर व संचालन की नियमावली के साथ निर्धारित की गई किराया राशि को प्रदर्शित करते हुए बोर्ड एवम शिकायत पुस्तिका अनिवार्य रूप से रखी जावे।
13. संचालित एजेंसियों द्वारा किराया वसूली की रसीद , किराया देय कर्ता को नाम पता मोबाइल नंबर के साथ दिए जाने की अनिवार्यता के साथ घूमने वालों की संख्या का संपूर्ण रिकार्ड का मय फोटो नाम पते मोबाइल नंबर के लेप टॉप में संधारण किया जावे।
14. संचालन एजेंसी कार्यालय ,ऑफिस पर सी सी कमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। एवम हार्ड कॉपी का रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य हो।
15. सफारी संचालन के निर्धारित रूट पर सी सी केमरे व पर्यटक सहायता बल की चौकी व बल की मोबाइल ड्यूटी संचालन अवधि में अनिवार्य रूप से लगाई जावे।
16. संचालक एजेंसियों का साप्ताहिक या आवश्यकता होने पर किसी भी समय पर्यटक सहायता बल को उनकी समस्त गतिविधि व रिकार्ड निरीक्षण का अधिकार हो।
17. एजेंसी संचालन कर्ता अपने व्यवसाय की आय व्यय खाता बही अनिवार्य रूप से संधारण करेंगे,अनिवार्य हो।
18.संचालन एजेंसी द्वारा यदि अवैध रूप से कमाई के बदले अधिक राशि वसूली जाकर कमीशन खोरों को कमीशन दिया जाना साबित हो जाने पर इसे दंडनीय अपराध मानते हुए एजेंसी का रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाने का प्रधान हो।
19. थार जीपों के द्वारा सफारी के नाम पर स्टंट बाजी दिखाकर गाड़ी सवारों को मनोरंजन की आड़ में उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के साथ व एजेंसी संचालक के विरुद्ध घटना कारित होने के साथ ही ब्लैक लिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाने का प्रावधान हो।
20. पर्यटक ,यात्री सवारी के साथ एजेंसी संचालक व चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने व लड़ाई झगड़ा, मारपीट की घटना सामने आने पर पर्यटक सहायता बल द्वारा पीड़ित की सुनवाई कर दोषी के विरुद्ध पुलिस करवाई में मदद प्रदान किए जाने की अनिवार्यता हो ।
अतः उपरोक्त सुझाव बिंदुओं पर अविलंब विचार कर पुष्कर तीर्थ की प्रतिष्ठा और गरिमा को अक्षुण्ण बनाएं रखने के लिए केमल थार सफारी संचालन एजेंसियों को वैधानिक स्वरूप में लेकर, संचालन की नियमावली अनुसार संचालन की विधिवत स्वीकृति प्रदान कर,अनुशासित और गरिमामय व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करावे। आदर सहित।
भवदीय,
अरूण पाराशर सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर तीर्थ।