केकड़ी 23 अगस्त(पवन राठी)जानलेवा हमला करने के आरोपी को अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या दो कुंतल जैन द्वारा दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए।
सावर पुलिस थाने में 12 दिसंबर 2019 को गोपाल कुम्हार कुलदीप व प्रदीप के विरुद्ध जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।रिपोर्ट में बताया गया कि 10 दिसंबर 2019 को परिवादी को अपरान्ह3-4बजे जान से मारने की नीयत से फोन करके सब्जी मंडी बुलाया और जान से मारने के मकसद से ही परिवादी और उसके भाई सलीम पर चाकू और कैंची से हमला किया जिसमें दोनो बच गए।
सावर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।सावर पुलिस ने बाद अनुसंधान कोर्ट में चालान पेश किया।
अभियोजन द्वारा 11 गवाह पेश किए ।गवाहों के बयानो में भारी विरोधाभास था। अभियोजन आरोप प्रमाणित करने में पूरी तरह से प्रदीप वअसफल रहा।
आरोपियों के अधिवक्ता कमलेश शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए मान्य न्यायालय द्वारा तीनो आरोपियों गोपाल कुम्हार कुलदीप व प्रदीप को आरोप मुक्त करने के आदेश पारित किए।