जिला प्रमुख ने ग्राम पंचायत ताजपुरा में हुये गबन के दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिये निर्देष

दिनांक 09.09.2022 जिला परिषद, अजमेर। पूर्व में ग्राम चण्डाली, डोराई, ताजपुरा, गुन्दाली के ग्रामवासियो ने जिला प्रमुख को ताजपुरा अनियमितता के संबंध में अवगत कराया था। ग्रामवासियो ने बताया था कि ग्राम पंचायत ताजपुरा, पंचायत समिति सरवाड में सरकारी तालाब, नाडी रास्ता व शमषान की भूमि पर फर्जी पट्टे काट दिये गये तथा ग्राम पंचायत रामपाली में सामुदायिक भवन, रोड़, नालिया आदि कार्यो का निर्माण होना बताकर भुगतान को उठा लिया गया है जिनका निर्माण आज दिनांक तक नहीं हुआ है। श्रीमती सुषील कवंर पलाड़ा, जिला प्रमुख द्वारा संबंधित षिकायत की जॉच के आदेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर को दिये गये थे। जिसकी पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जॉच हेतु जिला परिषद की टीम का गठन किया गया था। टीम ने जॉच करने पर पाया कि सरकारी तालाब, नाडी रास्ता व शमषान भूमि, सामुदायिक भवन, रोड़, नालिया आदि का निर्माण बताया गया। जॉच के दौरान उक्त सभी कार्य मौके पर नही पाये गये। इस प्रकार प्रथम दृष्टया 96 लाख रूपये का गबन पाया गया। जिसकी जॉच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला प्रमुख को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में विकास अधिकारी सुधीर पाठक, सहायक अभियंता चरण सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक लोकेष ओझा, ग्राम विकास अधिकारी रवि शर्मा, सरपंच प्रधान गुर्जर को दोषी पाया गया। जिसकी पालना में ग्राम विकास अधिकारी रवि शर्मा को निलम्बित कर दिया गया था। कनिष्ठ तकनीकी सहायक लोकेष ओझा को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत ताजपुरा के विरूद्ध धारा 38 के तहत कार्यवाही करने के निर्देष जारी किये गये साथ ही निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं अन्य जॉच विभाग में भी प्रकरण दर्ज कराने के निर्देष जारी किये गये।

दीपक कादीया
7737597589

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