श्रीमती सुशील कंवर पलाडा जिला प्रमुख अजमेर के अनुमोदन पष्चात् 57 लाख के कार्यो की वित्तीय स्वीकृति

दिनांक, 13.09.2022 जिला परिषद, अजमेर। जिला प्रमुख द्वारा जनप्रतिनिधिगणों, ग्रामीणजनों की एवं ग्रामीण क्षेत्रिय समस्याओं को मध्यनजर रख उन गांवो व क्षेत्रो को चिन्हित किया जाता है, जहां पर पेयजल, छांव, बैठक, शमशान विश्राम स्थली, कक्षा-कक्ष व सामुदायिक केन्द्रो की उपलब्धता कम है। इसी के संदर्भ में जिला प्रमुख द्वारा पूर्व में विभिन्न कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। प्रशासनिक रूप से स्वीकृत कार्यो की आदिनांक को जिला प्रमुख के अनुमोदन पश्चात् 57 लाख के 32 कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को शीघ्रता शीघ्र स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

श्रीमती सुषील कंवर पलाडा, जिला प्रमुख द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणांे पर तत्काल कार्रवाई के दिये निर्देष
दिनांक 13.09.2022 जिला परिषद, अजमेर। श्रीमती सुषील कंवर पलाडा जिला प्रमुख अजमेर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अधीनस्थ विभागो के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं पर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीयों को तत्काल निस्तारण के निर्देष प्रदान किये गये। जिनमें विषेष परिवेदनाए/प्रकरण निम्नानुसार है।
1. ग्रामवासी, ग्राम पनेर ने अवगत कराया कि ग्राम पनेर में गोमाता (सांड देवला) जो कि गांव वालो द्वारा सामूहिक रूप से बनवाया गया था, उस पर ग्राम पनेर के सरपंच एवं ग्रामसेवक ने मिलकर एवं रिश्वत लेकर अतिक्रमणकारी दुर्गाराम पुत्र श्री कल्याणमल जाति प्रजापति को अतिक्रमण करवा दिया है। ग्रामवासियों ने दिनांक 17.05.2022 को पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया था एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ को भी इस संबंध में अवगत कराया था परन्तु आज दिनांक तक अतिक्रमण नही हटाया गया है। ग्रामवासियों ने ग्राम पनेर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने एवं ग्रामसेवक का तबादला करने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
2. गुमानी देवी पत्नि श्री धर्मवीर सिंह, ग्राम बडल्या (कुंली का बाड़िया) ने अवगत कराया कि ग्राम बडल्या में खसरा नं. 4999 रकबा 0.20 हैक्टेयर में जो रास्ता बना हुआ है वो 60-70 वर्ष पुरानी है जिस पर ग्रामवासियो का आवागमन रहता है। ग्राम बडल्या के ही रतन सिंह, राधा, भोपालसिंह, गोपालसिंह, सुनिता, पिंकी, आये दिन इस आम रास्ते को बंद कर देते है। खेत में आने-जाने का मात्र यही एक रास्ता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रार्थिया ने रास्ता बंद नही कराने के आदेष प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
3. ग्राम राजपुरा, ग्राम पंचायत नवां के ग्रामीणो ने अवगत कराया कि ग्राम राजपुरा में जिला परिषद द्वारा स्वीकृत भवन पर सतू राम ठोलिया/श्रवण राम ठोलिया ने कब्जा कर दुकान बना ली है। किराणा व परचूनी की दुकान संचालित कर रहा है साथ ही भवन पर शराब व पेट्रोल की अवैध बिक्री भी करता है। ग्रामवासियों ने भवन से कब्जा हटवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति किषनगढ़ को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
4. लतीफ पुत्र कमरूद्दीन ने अवगत कराया कि ग्राम सुरजपुरा, ग्राम पंचायत अजगरा में प्रार्थी का खेत जिसका खसरा नं. 68 व 64 है उस पर ग्राम पंचायत ताजपुरा के सरपंच रामकरण गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर द्वारा बेष कीमती दुकानो का निर्माण करवाया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौच करता है व मारपीट की धमकी देता है। सरवाड़ प्रषासन द्वारा कोई भी सुनवाई नही की जा रही है। प्रार्थी ने न्याय दिलवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
5. हसंराज सांेलकी, अध्यक्ष गाडिया लोहार समिति, निवासी गाडिया लोहार बस्ती, अलवर गेट अजमेर ने बेघर गाडिया लौहारो को श्रीनगर रोड, नाका मदार क्षेत्र में निषुल्क (षहरी क्षेत्र में 100 व ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज के) आवासीय भूखण्डो के आवंटन एवं पट्टे दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर से भूमि आवंटन हेतु पत्राचार किया गया।
6. ग्रामवासी कदमपुरा ने ग्राम कदमपुरा में खेल मैदान व राजकीय प्रयोजना के लिए भूमि आवंटन गांव के ही नजदीक करने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत जोताया ने अवगत कराया कि कुछ लोगो द्वारा जोताया में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। सरपंच ने अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
8. जगपाल सिंह शक्तावत, सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ ने अवगत कराया कि विद्यालय में 6 कक्षा-कक्षो का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्र 2018 से प्रारम्भ किया गया। परन्तु विगत वर्ष से निर्माण कार्य बन्द पड़ा है। विद्यालय समय के बाद असामाजिक तत्वो द्वारा इन अधूरे कक्षो-कक्षो का दुरूपयोग किया जा रहा है। सरपंच ने कक्षा-कक्षो का निर्माण पूर्ण करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा जिला षिक्षा अधिकारी, माध्यमिक षिक्षा, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
9. समस्त ग्रामवासी, ग्राम भूडोल ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत भूडोल में विकास कार्यो जिनमें पंचायत का संचालन पंचायत भवन में संचालित करने, साफ-सफाई, खेल मैदान बनाने हेतु सरपंच को अवगत कराया था परन्तु कोई सुनवाई नही हो रही है। ग्रामवासियों ने उक्त कार्यो को करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
10. प्रधानाचार्य राउमावि, कल्याणीपुरा, ग्राम पंचायत नवां ने अवगत कराया कि विद्यालय का नामांकन 363 है परन्तु पोषाहार बनाने, बर्तन साफ करने, बच्चो के पानी पीने व पेड़-पौधो को पानी देने के लिए विद्यालय में पानी की कोई व्यवस्था नही होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रधानाचार्य ने विद्यालय परिसर में ट्यूबवैल खुदवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा जिला षिक्षा अधिकारी, माध्यमिक षिक्षा, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया।
11. नारायण पुत्र लादू रावत, निवासी ग्राम मजरा राजपुरा, ग्राम पंचायत कुमारिया, भिनाय ने अवगत कराया कि प्रार्थी का के मकान के सामने रतन सिंह, सुरेंद्र रावत, सूरजमल, चांदमल, ने नायब तहसीलदार एवं पटवारी को गलत सूचना देकर खढा खुदवा दिया हैं। जिससे मकान के ढहने की पूर्ण संभावना है एवं खेत पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रार्थी ने रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को प्रार्थीगण को राहत प्रदान कराने हेतु निर्देषित किया है।।
12. ग्रामवासी ग्राम पनेर ने खसरा न. 1173/821 रकबा 4 1/2 बीघा संपरिवर्तन भूमि को सती पेमल पार्क के रूप में चिन्हित कर आवंटन प्रस्तावित करने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।

बैठक में श्री दिलीप पचार, जिला परिषद सदस्य, श्री श्रवण सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य, श्री नन्दाराम मूण्ड पूर्व जिला परिषद सदस्य, श्री राजू पंचायत समिति सदस्य, भिनाय, श्री सिकरामाराम चोयल उपनिदेषक, महिला एवं बाल विकास अजमेर, श्री प्रफुल्ल चौबीसा, उपनिदेषक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर, श्री अरूण शर्मा, अति0 जिला षिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, श्री सपंत सिंह जोधा, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, श्री जगदीष चौधरी, परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारीता विभाग अजमेर, श्रीमती रेणू रूद्रा, जिला आयोजना अधिकारी अजमेर, श्री हरीष वरनजानी अधिषाषी अभियंता (निर्माण), श्री कबीर अख्तर, अधिषाषी अभियंता (महानरेगा), श्री आरपी शर्मा अधिषाषी अभियंता (आरडी), श्री धारू सिंह चौहान वरिष्ठ लेखाधिकारी(पंराज), श्री हेमन्त गुप्ता वरिष्ठ लेखाधिकारी(ग्राविप्र) एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहंे।

दीपक कादीया
7737597589

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