न्यायालय आदेश के बाद भी पत्नी को नही दी भरण पोषण की राशि
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केकड़ी 17 नवंबर (पवन राठी)कुशायता ग्राम निवासी राजतवीर पुत्र जयनारायण सेवा निवृत्तथानेदार को अदालत के आदेशों की अवमानना करना उस समय काफी महंगा पड़ गया जब उसे अदालत के आदेश के अनुसार अपनी पत्नी को भरण पोषण बाबत राशि अदा करनी थी जो उसके द्वारा नही की गई।इस पर रजत वीर को सिविल मजिस्ट्रेट केकड़ी मर्यादा शर्मा द्वारा 10 माह के कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया।
पीड़ित पत्नी ममता खारोल पुत्री रामनिवास खारोल ने बकाया 95000 रुपये भरण पोषण की राशि अदालत के आदेश पर भी नही मिलने पर उक्त राशि प्राप्ति हेतु अपने अधिवक्ता हेमराज कांनावत के जरिये सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की।
प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने पर रजत वीर को कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्वाह भत्ता अदा करने में डिफाल्टर पाया गया और अदालत के आदेश की अवमानना का भी दोषी पाया गया।इस पर मान्य न्यायाधीश मर्यादा शर्मा द्वारा आरोपी रजत वीर को 10 माह की जेल की सजा से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।