केकड़ी 17 नवंबर(पवन राठी
युवती का अपहरण कर बन्धक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केकड़ी प्रथम ने आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिये।
केकड़ी निवासी युवती ने पुलिस थाना केकड़ी में उपस्थित होकर एक रिपेार्ट इस आशय की पेश की कि वो 20 सितम्बर 2022 को विद्य़ालय के लिए अपने घर से सुबह 7 बजे रवाना हुई तो मुल्जिम शौकत अली पुत्र मुनीर मोहम्मद पिनारा निवासी बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा ने अपनी कार में उसे बहला फुसलाकर जबरदस्ती भीलवाड़ा ले गया वहां उसके दोस्त मोनू गाडरी मिला तो उसने उसे पूना ले जाने को कहा और मुल्जिम ने ऑटो किराया करके पीड़िता के साथ बैठकर चित्तोड़गढ़ ले गया ओर उसने मना किया तो उसको शादी का झूंठा दिलासा देकर चित्तोड़ से नीमच होते हुए इन्दौर ले गया वहां से पूना ले गया और किराया का कमरा लिया जिसमें उसे 12 दिन बंधक बनाया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे शादी का झूंठा दिलासा दिया, जबकि मुल्जिम शौकत अली पहले से ही शादीशुदा था। उक्त रिपोर्ट पर केकड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जमानत याचिका खारिज हुई। इसके पश्चात् मुल्जिम की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केकड़ी के यहां जमानत याचिका पेश की गई जहां पर पीड़िता की ओर से एडवोकेट आसीफ हुसैन व विष्णुकुमार साहू ने पैरवी करते हुए विभिन्न तर्क न्यायालय में पेश किये। न्यायाधीश ने एडवोकेट आसीफ हुसैन व विष्णुकुमार साहू के तर्कों से सहमत होते हुए मुल्जिम शौकत अली की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिये।