केकड़ी 17 नवंबर(पवन राठी)सत्य नारायण धाकड़ के कत्ल की आरोपिया रसीला धाकड़ को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये गए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
पुलिस थाना केकड़ी सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 309/2022 अंतर्गत धारा 302 -109-120B भा द संहिता में दर्ज की गई थी।
केकड़ी सिटी पुलिस ने हत्या के आरोप में रसीला(21) को गिरफ्तार कर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी में पेश किया जंहा से आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में
भेज दिया गया।
आरोपिया 2 जुलाई2022 से ही जेल में बंद चल रही थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी द्वारा भी जमानत आवेदन 27 अगस्त 2022 को खारीज कर दिया था।
रसीला ने अपने अधिवक्ता विजयंत निर्वाण व कालूराम गुजर के जरिये जमानत हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय में आवेदन किया।जमानत आवेदन का पब्लिक प्रोसीक्यूटर सी जी चोपड़ा ने कड़ा विरोध किया।
मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय में आरोपिया के अधिवक्ता विजयेंद्र निर्वाण व कालूराम ने अनेक दलीलें पेश की जिनसे सहमत होते हुए मान्य न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा ने रसीला धाकड़ को 50 हजार के निजी बांड व 25-25हजार के दो जमानतों जिनमे से एक अजमेर जिले का निवासी हो प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।