केकड़ी 9 दिसंबर *पवन राठी*
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने न्यायालय आदेशो की अवमानना प्रकरण में केकड़ी पालिका के अधिषासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी एवम पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू को न्यायालय आदेशो की अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-न्यायालय में याचिका संख्या 1129वर्ष 2022 जोधाराम व अन्य द्वारा अधिवक्ता प्रदीप शर्मा के जरिये पेश कर बताया की पालिका द्वारा खसरा संख्या 4650 की भूमि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई जिस पर पार्षद अफसाना गौरी व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया।अतिक्रमण की शिकायत पालिका प्रशासन को की गई परंतु कोई कार्यवाही नही की गई।इसके बाद जोधाराम व अन्य ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1129/ 2022 पेश की जिसमे न्यायालय द्वारा तीन माह में अतिक्रमण जांच कर हटाने के आदेश पारित किए गए थे।
न्यायालय के आदेशों की पालना पालिकाध्यक्ष एवम अधिषासी अधिकारी द्वारा तीन माह में भी कोई कार्यवाही नही किये जाने पर याचिकाकर्ताओ ने अपनेअधिवक्ता प्रदीप शर्मा के जरिये अवमानना याचिका पेश की जिस पर न्यायाधीश पंकज भंडारी व समीर जैन ने सुनवाई की और पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू व अधिषासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।