सूचना का अधिकार अधिनियम की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां
हाई कोर्ट के अवमानना के डंडे के डर से हटाया अतिक्रमण
केकड़ी 16 दिसंबर (पवन राठी)नगर पालिका केकड़ी से सूचनाएं प्राप्त करना अब खांडे की धार पर चलने के बराबर हो गया है।
पालिका प्रशासन द्वारा आवेदन फार्म के रूप में 2 रुपये वसूले जाते है उसके बाद भी उक्त आवेदन फार्म पर आवेदन किये जाने पर भी वांछित सूचनाएं नही देकर पालिका प्रशासन आमजन के साथ खिलवाड़ करने से बाज नही आ रहा है।
इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी सूचनाएं नही दी जाकर अधिनियम के
प्रावधानों की जमकर अधिशासी अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी बसंत कुमार सैनी द्वारा जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।
व्यवसायी रमेश माँगधना ने बताया कि 12 नवंबर 2022 को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए रुपये दस के पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया परंतु 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद भी सूचनाएं तो दूर कोई उत्तर तक अधिशाषी अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी द्वारा देना मुनासिब नही समझा गया।
इसके अलावा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के अनेको प्रकरण सामने आए है जिनमे आवेदन फार्म का शुल्क तो पालिका प्रशासन द्वारा वसूला जा रहा है परंतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का कोई निस्तारण नही किया जा रहा जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है।
इसके चलते ही अब आमजन नगर पालिका को नरक पालिका तक का सम्बोधन तक देते देखे गए है।
कंटेम्प्ट के डर से हटाया अतिक्रमण
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पालिका अधिशाषी अधिकारी एवम पालिका अध्यक्ष द्वारा जोधाराम व अन्य की याचिका में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन माह में अतिक्रमण नही हटाये जाने पर अवमानना याचिका पेश करने पर हाई कोर्ट द्वारा जवाब तलब किया गया तब कंही जाकर भट्टा कॉलोनी की पालिका भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।