जमीन हड़पने के मामले में 6 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

केकड़ी 18 जनवरी (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने बुधवार को अधिवक्ता जगदीश प्रसाद दाधीच द्वारा ओमप्रकाश पुत्र भूरालाल पालीवाल की और से कोर्ट में जरिये इस्तगासा धोखाधड़ी पूर्वक जमीन अपने नाम करवाने के 6 आरोपियों के विरुद्ध केकड़ी सिटी पुलिस थाने केकड़ी को मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए।
परिवादी की और से एडवोकेट जगदीश प्रसाद दाधीच ने कोर्ट को बताया कि ब्यावर रोड केकड़ी में स्थित खसरा नम्बर 1672 की 0.85 हेक्टेयर किस्म बारानी जमीन जो कि ओमप्रकाश पालीवाल के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और कब्जे कास्त में चली आ रही थी जो रिकॉर्ड में भूरालाल पुत्र रामनाथ के कब्जे काश्त की आराजी थी।जिसे उसने काफी समय पूर्व ही परिवादी ओमप्रकाश के पिता भूरा पुत्र कल्याण को सुपुर्द करके रहन दर्शायी गई थी।भूरालाल के स्वर्गवास के बाद राजस्व रिकॉर्ड में आराजी सुंदर जोजे भूरालाल के नाम अंकन किया गया।भूरालाल पुत्र रामनाथ के कोई जायंदा संतान नही थी।भूरालाल 20अगस्त 1979 को फ़ौत हो चुका।भूरालाल पुत्र रामनाथ के परिवार का आराजी से कोई सरोकार नही है।सभी 6 मुल्जिमो ने आराजी को हड़पने की नीयत से 5 मुल्जिमो ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके मुलजिम संख्या 6 सुरेश पुत्र सुखदेव ( 42)निवासी आमली तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में उपपंजीयक महोदय केकड़ी के यंहा 1 -12-2022को एक विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है जो कूटरचित एवम जमीन हड़पने की नीयत करवाया गया है।
आरोपियों को परिवादी द्वारा 15 जनवरी 2023 को उनके दुष्कृत्य से अवगत करवाया गया लेकिन कोई ध्यान नही दिया।इसके बाद परिवादी ओमप्रकाश ने सिटी पुलिस थाना की शरण ली परंतु कोई सुनवाई नही हुई।
इसके बाद परिवादी ओमप्रकाश द्वारा न्यायालय में धारा 156(3)में परिवाद पेश किया।परिवादी के वकील जगदीश प्रसाद दाधीच ने कोर्ट में अनेक सबूत पेश किए और तर्क प्रस्तुत किये की जमीन हड़पने की नीयत से कूट रचित दस्तावेज बनाकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री सुरेश पुत्र सुखदेव निवासी आमली ने 5 अन्य के साथ साजिश रचकर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर उक्त भूमि की अपने नाम रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।परिवादी के वकील जगदीश प्रसाद दाधीच ने कोर्ट में नो तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए न्यायाधीश ने सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420-466-467-468-471-120ब के तहत 6 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए।
6 आरोपी निम्न है:-

1-किशन पुत्र महावीर पारीक(31)निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2-श्रीमती किरण (38)पुत्री महावीर पत्नी राजेन्द्र कुमार पारीक निवासी कोठिया हाल निवासी कलामणडा तहसील मालपुरा जिला टोंक
3-श्रीमती प्रेम (69)पत्नी महावीर पारीक निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
4-राकेश(43)पुत्र महावीर पारीक निवासी कोठियाँ तहसील फूलियाकलां कलां जिला भीलवाड़ा
5 -मनोज कुमार चौधरी(24)पुत्र रामलाल चौधरी जाती जाट निवासी राजपुरा रोड केकड़ी जिला अजमेर।
6-सुरेश उम्र 42 पुत्र सुखदेव जाट निवासी आमली तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

error: Content is protected !!