अजमेर जिला कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी

केकड़ी 4 फरवरी (पवन राठी)अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो केकड़ी ने दीवानी इजराय संख्या 9/2019 अमरा बैरवा बनाम बलवीर वगेरह में जिला कलेक्टर अजमेर को न्यायालय आदेशो की अवमानना का नोटिस जारी किया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है –18 अक्टूबर 2010 को एक डिक्री आदेश कोर्ट ने जारी किया था कि ग्राम पिपलिया तहसील भिनाय के खसरा नंबर 642 रकबा 5000 हेक्टर गैर मुमकिन से – राजस्थान राज्य व अन्य प्रतिवादी गण वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नही करेंगे ।उक्त आदेश की पालना हेतु वादीगण द्वारा 18 जुलाई 2019 को डिक्री आदेश की पालना हेतु दीवानी इजराय प्रस्तुत की गई।
उपखंड अधिकारी भिनाय 22-10-2012को उक्त खसरा नंबर 642 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिनाय को आवंटित कर दिया और वर्तमान में डिक्रीदार को बेदखल करने पर आमदा है।
जिला कलेक्टर अजमेर को कोर्ट ने आदेशित किया है कि उक्त आवंटन किस प्रकार विधिक प्रक्रिया अपनाकर किया है कोर्ट को अवगत करवाये साथ ही आपके विरुद्ध लंबित इजराय में राज्य सरकार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी के उक्त बाड़े में निर्माण कार्य किया जा रहे है।उक्त किये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर वस्तु स्थिति से न्यायालय को अवगत करवाया जावे।आदेश को प्राथमिकता देते हुए न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा आपके विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
प्रकरण में प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।

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