केकड़ी 6 फरवरी(पवन राठी)भट्टा कोलोनी केकड़ी निवासी अय्युब खान पुत्र फकीर मोहम्मद ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसका वाहन सुजुकी विटारा ब्रेजा व्हाइट जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ.48. CA . 2460 है जो परिवहन विभाग में उसके नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन को दो माह के लिए किराये पर लेने के लिए मुल्जिम सीताराम साहू पुत्र छीतरमल तेली 14 नम्बर 2022 को उसके पास आया और 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके वाहन को लिया । वह उसके झांसे में आ गया और उसने सीताराम साहू से उसके द्वारा वाहन किराया सम्बन्धित एक किरायानामा 14 नवम्बर 2022 को नोटेरी से तस्दीक करवाया किरायानामा तहरीर करवाने के पश्चात् उसको आज तक वाहन का किराया नहीं दिया । किराया हड़प लिया। उक्त वाहन कोे धर्मराज नामक व्यक्ति को गिरवी रख दिया । इसकी जानकारी मिलेने पर उसने सीताराम साहू से सम्पर्क किया तो उसने कहा किराया भी हड़प लिया और वाहन की गिरवी रख दिया। जबकि वाहन का मालिक परिवादी है।
इसी तरह दूसरे मामले में खाईगढ़ निवासी मोहम्मद रईस खिलजी पुत्र सिराजुद्दीन ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिए परिवाद कर बताया कि उसका वाहन वेन्यू हुण्डई जिसके पंजीयन नम्बर RJ48 CA .2500 जिसका वह मालिक व स्वामी है जिससे 3 अक्टूबर 2022 को सीताराम साहू पुत्र छीतरमल तेली उसके पास वाहन को दो माह के लिये किराये पर लेने आया जिसे उसने 1500 रुपये के हिसाब दिया प्रतिदिन के हिसाब से किरायानामा तहरीर करवाकर दिया । सीताराम उसी दिन वाहन ले गया। परिवादी ने 1500 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब किराया लेने को सम्पर्क किया किन्तु मुल्जिम ने सम्पर्क नहीं किया । उसने उसकी काफी तलाश की पर वह नहीं मिला। इस प्रकार 2 माह निकल गये । इसके बाद उसने सीताराम साहू व वाहन की तलाश की तो पता चला की वाहन धर्मराज नामक व्यक्ति के पास है तो उसने धर्मराज से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि वाहन सीताराम साहू मेरे पास गिरवी रख गया। इस प्रकार सीताराम साहू ने वाहन का किराया भी नहीं दिया और धोखाधड़ी से वाहन को गिरवी भी रख दिया।
उक्त प्रकरण कि सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए दो अलग-अलग मामलों धोखाधड़ी पूर्वक वाहन को गिरवी रख किराया हड़पने वाले आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये हैं।