सिटी थाना केकड़ी को दिए जांच के आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने संयुक्त निदेशक पेंशन सहित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सी बी ई ओ केकड़ी पी ई ई ओ लसाडिया के विरुद्ध सिटी थाना केकड़ी को दिए जांच के आदेश
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केकड़ी 8 फरवरी (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने सेवा निवृत्त अध्यापक की और से राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना करते हुए साजिश रचकर आर्थिक हानि पंहुचाने साजिश सरकारी आदेशो की अवमानना करने के आरोप में प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई के उपरांत सिटी पुलिस थाना केकड़ी को जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में 4 मार्च को पेश करने के आदेश पारित किए है।
परिवाद में संयुक्त निदेशक पेंशन शिवानी कुमावत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा अनिल जोशी सी बी ई ओ केकड़ी राधेश्याम कुमावत सी पी दाधीच पी ई ई ओ लसाडिया को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट को परिवाद में बताया गया कि संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग अजमेर ने लंबे समय तक प्रपत्र 33 को अपने कार्यालय में लंबित रख परिवादी को आर्थिक हानि पंहुचाई फिर आक्षेप लगाकर लोटा दिया।सभी शिक्षा अधिकारियों ने साजिश रच कर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशो की अवमानना करते हुए परिवादी को पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक हानि पंहुचाई जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 -166व120बी तहत दंडनीय अपराध है अतः सभी आरोपियों को दंडित करवाया जावे।
मान्य न्यायाधीश द्वारा परिवाद की सुनवाई के बाद केकड़ी सिटी पुलिस थाने को जांच कर रिपोर्ट 4 मार्च को न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किए।
न्यायालय में परिवादी की पैरवी एडवोकेट पवन कुमार राठी द्वारा की गई ।

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