केकड़ी 15 फ़रवरी [पवन राठी]क्षेत्र के समाजसेवी अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा की मानहानि का षधयंत्र रचने के आरोपियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा दो लाख रूपये की वसूली का वारंट लेकर आज केकड़ी कोर्ट के नाजीर विक्रम सोलंकी बगराई स्थित तेजू खारोल के घर पर पहुंचे जहां पर तेजू व उसके पिताजी शंकर खारोल मौजूद मिले जिन्होंने डिक्री शुदा राशि दो लाख पचपन हजार रूपये देने से इंकार कर दिया। इस पर नाजीर सोलंकी ने उन्हें बताया कि सिविल न्यायालय की डिक्री की पालना में ये राशि वसूल करने के लिए उन्हें कोर्ट ने भेजा है जिस पर मदयून तेजू कहा कि उनके पास डिक्री की राशि देने हेतु रकम नहीं है इस पर नाजीर ने कहा कि राशि नहीं देने पर तुम्हारी सम्पति कुर्क होगी तथा जेल भी जाना पड़ेगा इस पर उसने कहा कि वो उनके वकील से बात कर लेंगे। इस कार्यवाही के दौरान डिक्रिदार एडवोकेट मनोज आहूजा मोके पर मौजूद रहे जिन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराई निवासिया लाली खारोल से जमीन खरीद की थी जिसके बाद बान्दनवाड़ा के भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने 12 मार्च 2014 को बगराई निवासी तेजू खारोल, रामलाल खारोल,शंकर खारोल,काना खारोल,जगनाथ खारोल,निज़ाम पुरा निवासी कल्याण खारोल,बगराई निवासी रामजी व दयाल गुर्जर, शिवप्रकाश बैरवा को साथ में ले जाकर भिनाय तहसीलदार व थानाधिकारी को एक झूठा ज्ञापन देते हुए आहूजा की मानहानि करने के आशय से ज्ञापन में लिखा कि आहूजा ने धोखाधड़ी करते हुए लाली की जमीन हड़प ली है। आहूजा की इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता दाऊ राम शर्मा सहित दस लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध में चार्जशीट प्रस्तुत की गई तथा इसी मामले में आहूजा ने भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित दस प्रतिवदियों के खिलाफ मानहानि का दीवानी दावा प्रस्तुत कर दो लाख रूपये की क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की जिस पर न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को भाजपा नेता दाऊ राम शर्मा सहित दस प्रतिवदियों के खिलाफ दो लाख रूपये का दावा डिक्री करते हुए दो महीने के भीतर आहूजा को अदा करने के निर्देश दिए। जिसकी पालना प्रतिवादी गण द्वारा नहीं करने पर आहूजा ने राशि वसूली की कार्यवाही की।जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने कुर्की वारंट जारी किया। जिसकी पालना में आज नाजीर विक्रम सिंह व तामिल कुनंदा प्रहलाद ने मोके पर पहुंचकर कार्यवाही की।
