केकड़ी 22 फरवरी (पवन राठी)अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश संख्या दो केकड़ी ने माँ व सगे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।
अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि पुलिस थाना भिनाय में एफ आई आर संख्या 118 वर्ष2021 दिनाक 8 अप्रैल 2021को रामधन खाती द्वारा दर्ज करवाई गई थी।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया कि 7 अप्रैल 2021 को रात्री मैं घर के बाहर सो रहा था ।रात्री करीब2-3 बजे घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आई अंदर जाकर देखा तो सारा फर्श खून से सना था और पत्नी कमला व पुत्र शांतिलाल उर्फ श्योराज मृत अवस्था मे पड़े थे।इसी दरम्यान ऊपरी मंजिल से भी चिल्लाने की आवाजें आई ऊपर गया तो अमरचंद के हाथ मे खून सना औजार था उससे मेरे ऊपर वार कर दिया मेरे चिल्लाने पर पुत्र वधु रेखा आई और सारा नजारा देख वह जोर से चिल्लाई तो भंवर लाल माली आया और उसने अमरचंद को पकड़ने की कोशिश की परंतु अमरचंद भाग गया।ऊपर जाकर छत पर देखा तो वंहा मेरा दूसरा पुत्र ओमप्रकाश खून से लथपथ पड़ा था।
रामधन द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर भिनाय पुलिस ने बाद अनुसंधान कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
विचारण के दौरान अभियोजन की और से लोक अभियोजक परवेज नकवी ने 17 गवाह परीक्षित करवाये जिनमे चश्मदीद द
गवाह रेखा और बरामद हथियार पर पाए गए खून के धब्बो की एफ एस एल रिपोर्ट से अभियोजन द्वारा आरोप प्रमाणित करने पर मान्य न्यायाधीश द्वारा आरोपी अमरचंद को दोष सिद्ध होना पाए जाने पर आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।प्रकरण में पैरवी परवेज नकवी द्वारा की गई।
हत्यारे अमरचंद को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल अजमेर भेज दिया गया है।