अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश के विरुद्ध की गई कार्यवाही

अक्टुबर माह मे अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश, सवारी गाडियों में एसीपी (चैन पुलिंग) व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध की गई कार्यवाही
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल मे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अक्टूबर माह मे दिनांक 01 अक्टुबर से 31 अक्टुबर 2023 तक रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिये 86 अभियान चलाये गये| अभियान के दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 1387 व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 78 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये।
इसी प्रकार रेल सुरक्षा बल अजमेर मण्डल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम हेतु भी अभियान चलाये गये यात्रियों को जागरुक करने के लिये अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने बाबत पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन, समयपालन को सूचारु रखने के पूर्ण प्रयास किये गये। अभियान के दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 85 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 29180/ रुपये जुर्माना किया गया साथ ही अजमेर मण्डल से गुजरने वाली सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्व अभियान चलाकर 133 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा रुपये 11060/ जुर्माना किया गया।

मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक, अजमेर

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