उपभोक्ता कर सकते है शिकायत- दिनेश चतुर्वेदी

अजमेर, 14 मार्च। उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए उपभोक्ता न्यायलय में अपनी शिकायत कर सकते है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य श्री दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए हर वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 1962 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा दिए गए भाषण से प्रेरित होकर 15 मार्च 1983 को नागरिकों को दिए अधिकारों से सम्पूर्ण विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकारा था। इसी प्रकार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में मनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्तमान समय में नई तकनिकी एवं साइबर क्राइम एवं ऑन-लाइन खरीददारी के कारण आज विश्व में कही से भी उपभोक्ता खरीददारी कर सकता है। इसलिए अधिनियम 1986 में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई जो भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2019 20 जुलाई, 2020 को लागू किया गया।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शोषण का कारण सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता की कमी, अपने अधिकारों के बारे में अल्प जानकारी, अधिकार सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, 2019 अधिनियम में पाँच अधिकार नए पेश किए गए है। इस सम्बन्ध में शिकायत कहीं भी दर्ज करवा सकते है। मुआवजे का अधिकार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा , वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का उपयोग कर सुनवाई, यह जानने का अधिकार की शिकायत क्यों खारिज हुई। जिला आयोग में शिकायत शुल्कः 5 लाख तक निःशुल्क, 5 लाख से 10 लाख तक 200 रूपए, 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपए, 20 लाख से 50 लाख तक एक हजार रूपए निर्धारित है। राज्य आयोग में शिकायत शुल्क रूपए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक एक हजार, एक करोड़ से 2 करोड़ तक 2500 रूपए तथा राष्ट्रीय आयोग में शिकायत शुल्क 2 करोड़ से 4 करोड़ तक 3000 रूपए, 4 करोड़ से 6 करोड़ तक 4000 रुपए, 6 करोड़ से 8 करोड़ तक 5000 रुपए, 8 करोड़ से 10 करोड़ तक 6000 रुपए, 10 करोड़ से अधिक के लिए 7500 रुपए रखा गया है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोग की हेल्प लाईन 18001806030 पर भी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन 1800-11-4000 एवं 1915 है। उपभोक्ता अधिनियम के अन्तर्गत धारा 35,71,72 व 38(8) के तहत ज्यादातर मामलों मे सुनवाई की जा रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग में ऑन लाईन सुनवाई का प्रावधान भी चल रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अजमेर में फरवरी 2024 तक कुल 19,640 प्रकरण दर्ज हुए एवं 17,385 प्रकरण निस्तारित किये गए। वर्तमान में फरवरी 2024 तक कुल 2,255 प्रकरण लम्बित है। फरवरी, 2023 में कुल 321 प्रकरण दर्ज हुए तथा 230 प्रकरण निस्तारित किये गए। वर्ष 2023 में जिला आयोग की कुल बैठक 143 हुई। निस्तारण का औसत दो-तीन प्रकरण का रहा।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोगों को सशक्तिकरण करने के लिए इनफ्रास्टक्चर बढ़ाने की आवश्यकता हैं। प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करने, सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में ग्राम पंचायतो में उपभोक्ता क्लब का गठन कर उन्हें सशक्त कर उपभोक्ता साहित्य उपलब्ध करवाने एवं उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष, सदस्य के वेतन विसंगतिकरण को दूर कर केन्द्र-सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मॉडल नियम 2020 लागू करने की अति आवश्यकता है। समय-समय पर जिला उपभोक्ता आयोग एवं जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच उपभोक्ता जागरूकता हेतु संगोष्ठी का आयोजन होना चाहिए।

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