हनीट्रैप के मामले में मुकदमे दर्ज करने के दिये आदेश

झूठे मुकदमे धमकी देकर ब्लैककमेल करने वाली महिला व साथियों पर मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय ने दिया आदेश
अजमेर। ब्यावर के रहने वाले  मनीष अग्रवाल ने अलवर गेट अजमेर की रहने वाली शालू जैन व उसके साथियों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया, बाद सुनवाई न्यायाधीश ने अलवर गेट थाने को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए।
शिकायकर्ता के एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरु ने बताया कि अजमेर की रहने वाली युवती शालू जैन से उसकी  जानकारी शालू के भाई के विरुद्ध पॉक्सो के मुकदमे को लेकर हुई बाद में केस में मदद मांगी जिस पर प्रार्थी ने हरसंभव मदद की। उसके पश्चात कुछ दिन बाद मनीष को अजमेर  सैशन कोर्ट में मिलने बुलाया व अपने जाल में फ़साते हुए झूठी कहानी बना खाना खाने व अच्छी जगह बैठकर केस की बात करने की बात कहकर पहले मेंगो मसाला को बोलकर फिर पुष्कर की तरफ ले गयीं, थोड़ी देर बाद मनीष उसको घर छोड़कर ब्यावर चला गया, शालू जैन ने अलग अलग नंबर से कॉल करके कहा कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है मुझे 20 लाख दे दो वर्ना झूठे छेड़छाड़ के मुकदमे में जेल भेज दूँगी,
इस पर परिवादी डर गया ओर अजमेर बताए धोलाभाटा क्षेत्र में बने ऑफिस में शालू व उसके साथियों से मिला और 7 लाख रुपए देकर स्टाम्प बनवा दिया, कुछ दिन बाद वापस और पैसों की मांग की गई नही देने पर पुष्कर में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें बाद अनुसंधान झूठी पाया जाने की रिपोर्ट पेश हो गयी, उसके बाद लगातार शालू जैन व अन्य जानकर उसके साथी फ़ोन व मैसेज भेज धमकियां दे रहे है,
जिसकी शिकायत अजमेर अलवर गेट थाने व एसपी को दी गयी, कोई कार्यवाही नही होने पर न्यायालय की शरण ली गयी। जिस पर बाद सुनवाई अलवर गेट थाने को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये।
शिकायत कर्ता मनीष अग्रवाल की ओर से एडवोकेट शंकर गुर्जर, एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरु ने पैरवी की।

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