
जिला प्रवक्ता मु आर एन रावत ने बताया कि प्रधानाचार्य,उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति पर काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों का बिना काउंसलिंग के सीधे ही पदस्थापन किया जा रहा है साथ ही काउंसलिंग आधार पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदस्थापन में कोई संशोधन नहीं किया जाता जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों के संशोधन सम्भव है। दिव्यांग, विधवा, परियक्ता प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं व्याख्याता आदि को काउंसलिंग में नजदीकी पदस्थापना करने का प्रावधान है परन्तु सरकार ने इनको दूर दराज पदस्थापित कर रही हैं जिनको लेकर शिक्षक संघ सियाराम में रोष व्याप्त है। विभाग के इस दोहरे मापदण्ड में सुधार करने हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिख कर मांग करी है।