डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों की फ्री यात्रा अगले माह

अजमेर, 30 जुलाई। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के व्यक्तियों को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। इस योजना के तहत यात्रियों का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री जयप्रकाश चारण ने बताया कि यह यात्रा माह सितम्बर-अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। यात्री बस, रेल अथवा वायुयान से यात्रा करेंगे। यात्रा के साधन और यात्रियों की संख्या का निर्धारण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के पश्चात किया जाएगा।

पंचतीर्थ स्थलों का विवरण

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पाँच तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।  इनमें बाबा साहब की जन्म भूमि- महू (मध्य प्रदेश), दीक्षा भूमि- नागपुर (महाराष्ट्र), महानिर्वाण भूमि- दिल्ली व अलीपुर जहाँ उनका देहावसान हुआ तथा चैत्य भूमि- इंदु मिल मुंबई स्थित उनका समाधि स्थल, जिसे डॉ. अम्बेडकर स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा हैं।

आवेदन के लिए पात्रता एवं शर्तें

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो, आयकरदाता न हो और उसके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम होना चाहिए। चयनित यात्रियों में से किसी के यात्रा नहीं करने की स्थिति में रिक्त हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची से चयन करने का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदन ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोनों माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। इच्छुक आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अथवा ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में पूर्ण कर जमा करा सकेंगे। वहाँ से भी योजना से जुड़ी पात्रता, दिशा-निर्देश, आवेदन प्रक्रिया और यात्रा कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकरदाता नहीं होने का एवं पूर्व में इस योजना के तहत यात्रा नहीं की गई हैं, इसका नोटरी से प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न करने है।

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