उर्स मेला-2025 : जिला कलक्टर ने ली व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक

अजमेर 8, नवम्बर। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने शनिवार को उर्स मेला-2025 की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में उर्स मेला-2025 की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होंने कहा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना 814 वां उर्स दिसम्बर माह में आयोजित हो रहा है। उर्स के दौरान व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दरगाह कमेटी, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोडवेज, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीएसएनएल, रसद विभाग, पुलिस विभाग, रेलवे तथा अजमेर डेयरी सहित समस्त विभागों को सौंपे गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि उर्स मेले के दौरान सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दरगाह क्षेत्र में स्थापित समस्त कैमरे कार्यशील रहने चाहिए। उनका समस्त डाटा रिकॉर्ड होने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस थाने एवं अभय कमाण्ड सेंटर को साझा किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया जाएगा। टेम्पों किराए का निर्धारण कर मुख्य स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठाएं।

उन्होंने कहा कि बिजली एवं टेलीफोन विभाग को क्षेत्र के समस्त केबल एवं तार सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। लटकते एवं ढीले तारों को ऊंचाई पर बांधने का कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाए। आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही करें। क्षेत्र में घूमने वाले निराश्रित पशुओं को नगर निगम द्वारा पकडकर निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों की पालना हो। इसके लिए सोमवार तक कार्ययोजना बनाई जाए। दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाए। यह कार्य लगातार किया जाएगा। मेला क्षेत्र में अवैध गैस सिलेण्डरों पर भी नियमित कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उर्स में भारतीय रेल द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में अस्थायी डिस्पेंसरी लगाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की निरन्तर जांच के साथ ही अमानक खाद्य पदार्थ रखने वालों पर कार्यवाही भी की जाएग। नष्ट करने योग्य खाद्य पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण नगर निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्हें किसी भी परिस्थिति में नाली एवं नाले में नहीं डाला जाए। मुख्य राजमार्गों के अतिरिक्त वैकल्पिक रास्तों की कार्ययोजना भी बनाई जानी चाहिए।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा कि समस्त एजेंसियां आपसी समन्वय से कार्य करें। समस्त व्यवस्थाओं का केन्द्र जायरीन है। उसकी सुविधा के लिए कार्य करें। झंडे की रस्म में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोका जाएगा। भीड़ के मुक्त प्रवाह में बाधक संरचनाओं को स्थानान्तरित करें। चादर फैलाकर नहीं लाए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी श्रीमती गरिमा नरूला, आईपीएस श्री अजय सिंह, दरगाह नाजिम श्री मोहम्मद बिलाल खान, दरगाह दीवान के प्रतिनिधी श्री सैय्यद नसरूद्दीन चिश्ती, सचिव श्री गुलाम नजमी फारूखी, अंजुमन के अध्यक्ष श्री सैय्यद अजीम मोहम्मद चिश्ती, उपाध्यक्ष श्री सैय्यद करीमुद्दीन, सैय्यद रब नवाज एवं हसन हासमी, सहायक नाजिम डॉ. मोहम्मद आदिल एवं शाबाद खान उपस्थित रहे।

error: Content is protected !!