श्रम उपकरण संग्रहण के लिए सर्वे कार्य जारी : उपकर नहीं जमा कराने वाली संस्थाओं को नोटिस जारी

अजमेर, 9 दिसम्बर। जिले में विशेष अभियान के तहत सर्वे करना, नोटिस जारी करना, उपकर निर्धारण आदेश जारी करना व निर्धारण आदेश उपरान्त उपकर नहीं जमा कराने पर वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। जिले में सर्वे कार्य जारी है। इस अभियान के तहत लगभग 100 संस्थानों को नोटिस जारी किये जा चुके है।

     संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त श्री आसिफ शेख ने बताया कि जिले में श्रम उपकर संग्रहण के लिये प्रभावशाली तरीके से सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। नियमानुसार सर्वे व नोटिस के बाद पर्याप्त अवसर देने के बाद जो नियोजक भवन मालिक एवं ठेकेदार तय समय पर दस्तावेज व उपकर राशि जमा नही करवाते है तो एकतरफा उपकर निर्धारण कर पेनल्टी के साथ भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलक्टर (वसूली) के माध्यम से वसूली की जाएगी। जिले में श्रम विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य में एक प्रतिशत उपकर राशि जमा नहीं कराने वाले नियोजकों एवं भवन मालिकों एवं ठेकेदारों के खिलाफ वसूली व कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 100 संस्थाओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

     उन्होंने बताया कि राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण के लिये भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधान सभी निर्माण कार्यों पर लागू है। इसके तहत कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर श्रम विभाग में जमा करना अनिवार्य है। नियोजक व ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से 30 दिवस पूर्व निर्माण कार्य की सूचना श्रम विभाग में दी जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बीओसीडब्लू एक्ट की धारा-46 के तहत 30 दिवस के भीतर निर्माण कार्य की सूचना व उपकर अधिनियम के तहत निर्माण कार्य सम्बन्धी रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के 30 दिवस के भीतर उपकर जमा नहीं करवाने पर प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपित करने का प्रावधान है।

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