पत्नी को जिंदा जलाने वाले को उम्र कैद

अजमेर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी पत्नी को जिन्दा जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि अंदरकोट में रहने वाला आरोपी सलीम अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उसका अपनी पत्नी शहनाज के साथ आये दिन झगड़ा होता रहता था। 7 अक्टूबर 2010 को आरोपी सलीम ने पत्नी शहनाज पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इस घटना में शहनाज करीब 90 प्रतिशत झुलस गई और एक महीने बाद उसकी दौराने इलाज मौत हो गई। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों के आधार पर सलीम पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिस पर सोमवार को जिला जज अजय शारदा ने सलीम को आरोपी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक विवेक पाराशर  ने इस केस में 23 दस्तावेज 12 गवाह और 1 आर्टिकल पेश किया जिसके आधार पर सजा तय की गई।
error: Content is protected !!