निलबिंत एसपी मीणा की जमानत याचिका फैसला टला

sp jamanat sunvai 02अजमेर। पुलिस थानों से मंथली वसूली के आरोप में गिरफ्तार किये गए निलम्बित एसपी राजेश मीणा की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला अब एक मार्च के बाद ही सामने आ सकेगा। मीणा के वकील ने सोमवार को अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में कुछ नए तथ्य अदालत के सामने रखने के लिए समय की मांग की थी। अदालत ने इस मामले में दुबारा बहस के लिए 1 मार्च की तारीख नियत की है। अजमेर एसपी के रूप में पुलिस थानों से रिश्वत वसूलने के मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किये गए राजेश मीणा की ओर से विशिष्ठ न्यायालय में जमानत याचिका पर सोमवार को फैंसला सुनाया जाना था लेकिन इससे पहले ही मीणा के वकील जिनेश सोनी ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत को बताया कि पूर्व में की गई बहस में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं जिनका इस केस से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस मामले में दुबारा बहस के लिए 1 मार्च की तारीख नियत की है।
इस पुरे मामले मे एसीबी को आगामी 4 मार्च तक अदालत में चालान भी पेश करना आवश्यक है। यदि एसीबी चालान पेश करने में नाकाम रहती है तो फिर इसका लाभ जेल में बंद निलम्बित एसपी राजेश मीना और उस के दलाल रामदेव ठठेरा को मिलना तय है। फिलहाल एसीबी के अधिकारी इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं कि चालान कब तक पेश किया जाएगा। कानून के जानकारों की माने तो चालान पेश करने में देरी होने की दशा में आरोपियों को अदालत से जमानत का लाभ मिल सकता है।

error: Content is protected !!