अजमेर। नाबालिग से दुराचार मामले में नसीराबाद के रहने वाले त्रिलोक और मुकेश को अपर सैशन जज के पी सक्सेना ने दोषी करार देते हुए 4 साल और 10 साल की सजा से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोनों को दोषी पाया गया। इस प्रकरण में पीडिता की गवाही सहित 19 गवाह और 35 दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर त्रिलोक को 10 साल और मुकेश को 4 साल सहित 10 हजार रू की जुर्माना राशि से दंडित किया गया।नाबालिग दुराचार मामले में आरोपीयों को मिली सजा
अजमेर। नाबालिग से दुराचार मामले में नसीराबाद के रहने वाले त्रिलोक और मुकेश को अपर सैशन जज के पी सक्सेना ने दोषी करार देते हुए 4 साल और 10 साल की सजा से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि आईपीसी की धारा 363 और 366 में दोनों को दोषी पाया गया। इस प्रकरण में पीडिता की गवाही सहित 19 गवाह और 35 दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर त्रिलोक को 10 साल और मुकेश को 4 साल सहित 10 हजार रू की जुर्माना राशि से दंडित किया गया।