रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवक लोक सुनवाई : एसडीओ

beawar logo 2013-3-8ब्यावर। शुक्रवार को उपखण्ड की जवाजा पंचायतसमिति मुख्यालय पर समिति सभागार में पंचायत समिति स्तरीय लोक सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार के निर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रभारी अधिकारी एसडीओ इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में तहसीलदार ब्यावर भंवरलाल कासोटिया व टॉडगढ तहसीलदार रामप्रकाश, बीडीओ जवाजा हरीश मीणा, बीसीएमओ डॉ0 सी0एल0परिहार, बीईईओ लक्ष्मणसिंह पंवार, वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी डॉ0 अजय अरोड़ा, प्रवर्तन अधिकारी हेमन्त आर्य, श्रम निरीक्षक गोविन्द राम गहलोत, सहायक अभिन्ता मदनसिंह रावत (सा0नि0वि0), विकास भारद्वाज (विद्युत निगम), मुकेश महावर व कमल बोहरा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग), समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के बाबूलाल बागरानी सहित कृषि, वन, आदि विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण तबके की लोक सुनवाई हेतु मौजूद रहेें। इसके अतिरिक्त लोक सुनवाई के पंचायत समिति स्तर पर हो रहे इस प्रथम शिविर के मौके पर हलके के ग्राम सेवक तथा रोजगार सहायक बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज़ कराई।
लोक सुनवाई शिविर के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी एसडीओ इन्द्रजीत सिंह ने रोजगार सहायकों एवं ग्राम सेवकों को राजस्थान लोक सुनवाई अधिकार अधिनियम की महत्वपूणर््ा कड़ी बताया तथा उनका आहवान किया कि वे आम ग्रामीण लोगों को लोक सुनवाई के प्रयोजन से वाकिफ कराकर उन्हें समय पर लाभान्वित कराएं। उन्होंने रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आईटी सेन्टर जिसे लोक सुनवाई सहायता केन्द्र के रूप में जाना जाता है, वहां स्थापित एकल खिड़की पर प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक ग्रामीणों के परिवाद प्राप्त करेंगें तथा संबंधित परिवादी को इसकी प्राप्ति रसीद भी देंगे। पंचायत स्तर के परिवाद संबंधित ग्राम सेवक अथवा पटवारी को अंतरित करें तथा जो परिवाद उपखण्ड/तहसील स्तरीय अधिकारियों से संबंधित हैं, वे पंचायत समिति प्रेषित किये जाऐंगे। ऐसे प्रकरण पंचायत समिति स्तर पर हर शुक्रवार को एसडीओ की अध्यक्षता में होने वाले लोक सुनवाई शिविर में रखें जाएंेगे। प्रभारी अधिकारी एसडीओ ने जोर देकर कहा कि पंचायत समिति स्तरीय लोक सुनवाई शिविर में प्रकरणों का समाधान कर जरूरतमंद व्यक्ति को राहत देने हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों के पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों को हिदायत दी कि वे लोक सुनवाई हेतु रखे गए परिवादों का त्वरित निस्तारण कर पीड़ित व्यक्ति को राहत देने में कोताही नहीं बरतेंगे। पंचायत समिति स्तर पर हर शुक्रवार को 12 से 3 बजे तक होने वाले लोक सुनवाई शिविर में आवश्यक रूप में शिरकत करेंगे ताकि जरूरतमंद को वांछित राहत मिल सकें। पंचायत समिति स्तरीय लोक सुनवाई के मौके पर प्रभारी अधिकारी ने ग्राम सेवकों तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों से क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से संचालित किये जार हे विशेष पेंशन महाभियान की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित हों कि कोई भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रह पाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंेशन बाबत् संबंधित आवेदक का बैंक अथवा डाकघर में खाता तो होना आवश्यक है किन्तु आधार कार्ड नम्बर होना फिलहाल आवश्यक नहीं है।

पेंशन महाभियान के तहत ग्राम बड़ाखेड़ा व बामन हेड़ा में शिविर
विशेष पेंशन महाभियान के तहत शनिवार 27 अप्रैल को जवाजा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़ाखेड़ा एवं बामनहेड़ा पर जरूरतमंद ग्रामीणों को मौके पर ही लाभान्वित कर राहत देने के लिए पेंशन शिविर लगाया जाएगा। बीडीओ जवाजा हरीश मीणा ने बताया कि इसी तरह मंगलवार 30 अप्रैल को ग्राम पंचायत मुख्यालय सूरजपुरा एवं लोटियाना पर पेंशन शिविर लगेंगे। जिसके लिए समिति के ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी मूलचन्द अग्रवाल को सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो महाअभियान के शिविर संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

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