
केकड़ी। मुस्लिम समाज ने वक्फ कमेटी के तत्वावधान में जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को सोंपकर छोटा तालाब के पास स्थित कब्रिस्तान की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुई गड़बड़ी की दुरस्तगी की मांग की हैं। प्रस्तुत ज्ञापन में बताया हैं कि पुरान खसरा नं 3221 तथा नया खसरा नं.4188 में भूमि 4 बीघा 6 बिस्वा दर्ज हैं,सेटलमेंट की गलती से उक्त कब्रिस्तान नगर पालिका केकड़ी के सहवन दर्ज कर दिया गया हैं जबकि संवत 1908 से 2023 तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी। कुछ लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को पालिका व तालाबी भूमि बताया गया हैं परन्तु इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जबकि वक्फ कमेटी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी को कब्रिस्तान की भूमि होने संबंधी तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ज्ञापन में यह भी बताया गया हैं कि नगरपालिका रिकार्ड में भी सेटलमेंट की गलती से उक्त भूमि को अन्य के नाम दर्ज करवाया गया था जिसे मुस्लिम समाज व वक्फ कमेटी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दुरस्त करवाया गया था। वहीं ज्ञापन में यह भी बताया गया हैं कि छोटे तालाब का खसरा नंबर ही अलग हैं जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हैं ही नहीं,पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते ही संपूर्ण तालाब की भूमि पर अतिक्रमण हो चुका हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी उक्त कब्रिस्तान की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका हैं तथा 2003 में विधायक कोष से चार दिवारी निर्माण हेतु 3 लाख रूपये की वित्तिय स्वीकृति भी जारी की गई थी साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्ेट केकड़ी द्वारा खसरा नं 3221 की भूमि को वक्फ संपत्ति माना गया हैं जिसकी प्रमाणित प्रति प्रशासन को प्रस्तुत की जा चुकी हैं।
मुस्लिम समाज व वक्फ कमेटी ने प्रशासन को 5 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी हैं कि यदि प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया तो बाध्य होकर स्थानीय प्रशासन के विरूद्ध उपखण्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बेठना पड़ेगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासन का होगा।
पीयूष राठी