स्वयं सहायता समूह की ऋण राशि बीच में ही डकारी

arain-मनोज सारस्वत- अरांई। अरांई पुलिस ने महिला स्वंय सहायता की राशि को बीच में ही डकारने के मामले में दो युवकों के खिलाफ धारा चार सौं बीस के तहत मामला दर्ज किया है। दादिया निवासी हीरा देवी पत्नि छोगा देवी ने मुकदमा दर्ज कर बताया कि परिवादी की अध्यक्षता में जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोंष्ट अजमेर से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बालाजी स्वंय सहायता समूह का गठन किया गया। जिसमें दस महिलाओं को सदस्य बनाकर संचालन किया गया। गेहलपुर निवासी श्रवणनाथ पुत्र काशीनाथ ने बालाजी स्ंवय सहायता में काडीनेटर के पद पर संचालन किया। समूह की अध्यक्ष हीरा देवी ने बताया कि समूह की प्रत्येक महिला द्वारा महावार ५० रूपये की राशि कटसूरा बैंक आफ बडौदा में जमा कराई जाती थी। समूह को बैंक आफ बडौदा द्वारा दिए गए तीन लाख रूपये के ऋण को सदस्यों के अनपढ होनें के कारण दो हजार रूपये की राशि सभी सदस्य एकत्रित कर रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र भील को देते थे। रामस्वरूप द्वारा उक्त राशि कोडिनेटर श्रवणनाथ को बैंक में जमा कराने के लिए दी जाती थी। श्रवणनाथ द्वारा महिलाओं की अनपढता का लाभ उठाते हुए मात्र ७७००० रूपये की राशि ही बैक में जमा कराई गई। अन्य दो लाख सढसठ हजार रूपये की राशि जमा नहीं कराई गई। बैक आफ बडौदा के कर्मचारियों द्वारा समूह के नाम बार बार राशि जमा नहीं कराने का नोटिस भेजने पर सदस्यों ने स्टैटमेन्ट निकलवाने पर दो लाख सढसठ हजार रूपये की राशि जमा नहीं होना पाया गया। इस पर सभी महिला सदस्यों की पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रवणनाथ जोगी व रामस्वरूप को बैंक में बुलाकर उक्त राशि क ो जमा कराने के लिए कहा गया। परन्तु दोनों व्यक्तियों द्वारा आज दिन तक गबन की गई राशि बैक में जमा नहीं कराई गई। मामले को लेकर बालाजी स्वंय सहायता समूह की महिलाओं ने थानाधिकारी कैलाश बैंसला से दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अनपढ महिलाओं के भोलेपन का फायदा उठाकर अनुचित तरीके से ली गई राशि दिलाने की मांग की है। पुलिस ने धारा ४२०,४६७,४६८,४०६,१२०बी, आईपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई रामगोपाल चौधरी कर रहे है।

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