गरबा और जागरण स्थलों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

policeअजमेर। 5 से 13 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले नवरात्र के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कडे इंतजाम किए है। अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक तेजराज सिंह ने बताया कि कानून की पालना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशो के चलते रात 10 बजे बाद ध्वनी विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पुरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कानून की पालना कराने के लिए गरबा आयोजको और शांति समिति के सदस्यों की बैठक कर पाबंदी के लिए समझाईश कि जाएगी। न्यायालय के आदेशो की कानून के जरीए कडी पालना कराई जाएगी। इसके लिए सभी थाना अधिकारीयों को दिशा निर्देश दे दिए गए है।

error: Content is protected !!