राजनैतिक दलां व अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

beawar samacharब्यावर। रिटर्निंग अधिकारी (एसडीओ) मसूदा श्रीमती अनुपमा टेलर द्वारा मसूदा क्षेत्रा में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक आहूत की गई तथा शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
रिटर्निंग अधिकारी टेलर ने बैठक में राजनैतिक दलों एवं पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि विधानसभा क्षेत्रा मसूदा (104) में शान्तिपूर्ण मतदान एवं आचार पालन केलिए सख्त कदम उठाये जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक मंे उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पुलिस अधिकारियों को क्षेत्रा में आदर्श आचार-संहिता, मतदान कार्यक्रम, नामांकन, मतगणना, प्रचार-प्रसार व्यवस्था, मतदान केन्द्रों पर जरूरी व्यवस्था, प्रत्याशियों के खर्चे एवं तत्संबंधित आवश्यक सूचना, शान्तिपूर्ण मतदान हेतु परस्पर सामंजस्य बनाकर कार्य करने एवं निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। बैठक में उन्हांेने कहा कि यदि कहीं भी आचार-संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो उसके बारे मंे अवलिम्ब ध्यान मंे लाया जाए ताकि चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु समय रहते वांछित कदम उठाये जा सकें।

एसडीएम द्वारा निर्वाचन शाखा का निरीक्षण
निर्वाचन अधिकारी एवं ब्यावर एसडीएम भगवती प्रसाद ने सहायक निर्वाचन अधिकारी मदनलाल जीनगर के साथ तहसील परिसर स्थित स्थानीय चुनाव शाखा का मंगलवार प्रातः निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने चुनाव शाखा कार्यालय में आगामी विधान सभा चुनाव के सिलसिले में की जारही विभिन्न व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के बारे में कार्यरत कार्मिकों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यांें की प्रगति तथा तत्संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। चुनाव शाखा कार्यालय के कमल जाटव, गणपत सिंह, सहायक लेखाधिकारी द्वारका प्रसाद सहित अन्य कार्मिकों ने वांछित जानकारी से निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम ने कार्मिकों को निर्वाचन से संबंधित कार्याे को समय पर एवं मुस्तैदी के साथ सम्पादित करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किये।

निर्वाचन दौरान पोस्टर एवं बैनर , हॉर्डिंग लगाने में बारे में आवश्यक निर्देेश
रिटर्निंग अधिकारी एसडीओ भगवती प्रसाद ने क्षेत्रा में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा पोस्टर,बैनर व हॉर्डिग्स लगाने बाबत् निर्देश प्रदान करते हुए आदर्श आचार-संहिता की पालना पर जोर दिया है। इसके साथही उन्होंने चुनाव के प्रयोजन से राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा पोस्टर, बैनर व हॉर्डिंग लगाने हेतु स्थानीय निकाय से भी अपेक्षा की है कि सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर सूची शीघ्र प्रस्तुत करें।
रिटर्निंग अधिकारी भवगती प्रसाद के अनुसार निर्वाचन दौरान पोस्टर, बैनर,हॉर्डिग्स आदि लगाते समय होने वाला व्यय संबंधित राजनैतिक दल /अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। पोस्टर बनवाने व लगवाने हेतु व्यय का भुगतान संबंधित अभ्यर्थी के बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जाएगा , जिसे चुनाव व्यय में शामिल किया जाएगा।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रा में बैनर, हॉर्डिग्स आदि लगवाते समय राजस्थान सम्पति निरूपण अधिनियम 2006 की पूर्ण पालना की जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार शहरी क्षेत्रा में किसी की सम्पत्ति पर नारा लेखन, पैम्पलेट, पोस्टर चिपकाना आदि निषिद्ध है। आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए सभी राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों को समानता के आधार पर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराने का निर्णय संबंधित गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार राशि ली जाकर स्वीकृति ज़ारी की जाएगी।

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