नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन दूरसंचार कंपनियों का लाइसेंस रद हो चुका है और जिन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की नई नीलामी में हिस्सा नहीं लिया है उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवाएं बंद करनी होगी। इससे 25 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के कनेक्शन प्रभावित होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा है कि लाइसेंस रद होने बाद परिचालन रखने वाली दूरसंचार कंपनियां को नवंबर 2012 में हुई ताजा नीलामी के आरक्षित मूल्य के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फरवरी 2012 के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि लाइसेंस रद करने का आदेश उन दूरसंचार कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम है।
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