विजय माल्या को बेंगलूर की अदालत का सम्मन

malyaबेंगलूर। संकटग्रस्त विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या को बेंगलूर की विशेष अदालत [आपराधिक अपराध] ने आयकर विभाग के एक आपराधिक मामले में सम्मन जारी किया हैं। यह मामला कंपनी कर्मचारियों के वेतन के स्नेत पर कर कटौती [टीडीएस] को सरकार के पास जमा नहीं कराने से जुड़ा है।

किंगफिशर एयरलाइंस पर आरोप हैं कि कंपनी ने 2009-10 के दौरान टीडीएस मद में काटे गए 74.94 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए। इसके अलावा समय सीमा पर कदम नहीं उठाने पर 23.70 करोड़ रुपये का ब्याज भी है। आयकर कानून की धारा 276बी तथा 278बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। धारा 276बी के तहत कम से कम तीन महीने और अधिकतम सात साल को कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

अदालती सम्मन को संकट से जूझ रहे माल्या के लिए नई परेशानी के रुप में देखा जा रहा है। कंपनी को 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तीसरी तिमाही में 755.17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कंपनी तथा माल्या के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए टीडीएस जमा नहीं कराया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है।

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