हैंडसेट निकला खराब नोकिया पर जुर्माना

nokiaअगर आपका नया मोबाइल फोन डिफेक्टिव निकलता है और कंपनी उसे रिपेयर नहीं करवाती है, तो आप हर्जाने के हकदार हैं। उपभोक्ता फोरम ने ऐसे ही एक मामले में मोबाइल हैंडसेट कंपनी नोकिया इंडिया को दो उपभोक्ताओं को 46,500 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। यह आदेश नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम की तरफ से जारी किया गया है। फोरम ने दोनों उपभोक्ताओं द्वारा फोन खरीदने का बिल और सर्विस सेंटर की रसीद आदि की जांच के बाद आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान नोकिया की तरफ से कोई कोर्ट नहीं आया था। फोरम ने पाया कि दिल्लीवासी तरुण कुमार का 23,000 रुपये का मोबाइल फोन आदेश जारी करने के दिन भी काम नहीं कर रहा था। इस पर फोरम ने 30,000 रुपये मुआवजे का आदेश जारी किया। सी.के. चतुर्वेदी की बेंच ने कहा, ‘23,000 रुपये में खरीदा गया नोकिया सेट आज भी काम नहीं कर रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए 30,000 रुपये हर्जाने का आदेश दिया जाता है।

हालांकि शिकायतकर्ता (तरुण) ज्यादा हर्जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 30,000 रुपये पर्याप्त होंगे।’एक अन्य मामले में फोरम ने पूर्वी दिल्ली निवासी सौरभ को 16,500 रुपये हर्जाने का आदेश सुनाया। सौरभ ने नोकिया कंपनी का ही 14,000 रुपये का हैंडसेट खरीदा था जो खराब निकला और सर्विस सेंटर में उसे रिपेयर भी नहीं किया गया।

इस मामले में भी नोकिया की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ था। फोरम ने कहा, ‘शिकायतकर्ता के साक्ष्यों को देखते हुए नोकिया को आदेश दिया जाता है कि वह उन्हें हैंडसेट की कीमत, 14000 रुपये के साथ 2500 रुपये उन्हें हुई परेशानी और अदालती शुल्क के दे।’ फोरम ने दोनों उपभोक्ताओं से हैंडसेट नोकिया को वापस करने का भी निर्देश दिया।

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