मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आदेश का पालन नहीं करने पर शेयर कारोबारी धवन ए. मेहता पर एक करोड़ रूपए का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने मेहता को सुजलॉन और आईडीएफसी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से अर्जित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।
सेबी ने अक्टूबर 2008 में मेहता को सुजलॉन और आईडीएफसी के आईपीओ में गैर कानूनी तरीके से हासिल 72 लाख रूपए की राशि उसे देने को कहा था। इस राशि सेबी को 45 दिन के भीतर ब्याज सहित लौटाना था। बाजार नियामक ने इसके साथ ही मेहता पर शेयर बाजार में काम करने से दो साल के लिए रोक लगा दी थी। सेबी के न्यायिक अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने आदेश में कहा मामले में सभी सबूतों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए, उसके सेबी के 31 अक्टूबर 2008 को जारी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर मैं, एक करोड़ रूपए का जुर्माना लगाता हूं।