8 से 12 अप्रेल के बीच वितरित होंगी मतदाता पर्चियां

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी वितरण कार्यक्रम की जानकारी
parliament election 2014-1अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए मतदाता पर्चियों का वितरण 8 से 12 अप्रेल के बीच किया जाएगा। तथा राजनीतिक दलों को वितरण की समय सारणी से अवगत कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए है। बूथ लेवल अधिकारी 8 से 12 अप्रेल के बीच में मतदाता पर्चियों का वितरण करेंगे। मतदाता पर्चियों के वितरण के समय सारणी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयारी की जाकर राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को दी जाएगी। उनसे पावती भी ली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार मतदाता पर्ची बूथ लेवल अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होगी। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित करेंगे। इस बार सिर्फ एक मतदाता पर्ची प्रिंट कर बीएलओ को उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता पर्ची के वितरण पर नियंत्रण करने के लिए एक प्री प्रिंटेड रजिस्टर बीएलओ को दिया जाएगा। मतदाता पर्ची मतदाता के परिवार में सिर्फ व्यस्क सदस्य को बीएलओ द्वारा दी जाएगी। जिस व्यक्ति को मतदाता पर्ची दी जाएगी उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी ली जाएगी। यह रजिस्टर मतदान दिवस से एक दिन पहले ईआरओ को जमा करवाए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एएसडी यानी एप्सेंट, शिफ्टेड या डेड मतदाता के मामलों में बीएलओ ऐसी मतदाता पर्चियों पर फोटो पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज साथ लाने की स्टाम्प अंकित करेगा। ऐसे मतदाता जिनके बारे में निश्चित सूचना है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मतदाता पर्ची वितरित नहीं कराई जाएगी तथा वितरण रजिस्टर में नोट भी अंकित किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी अपने दौरे में यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता पर्ची का वितरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है या नही। मतदाता पर्ची ज्यादा संख्या में एक साथ वितरित नही की जाएगी। वोटर स्लिप के गलत वितरण या वितरण नही होने से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सेक्टर ऑफिसर, एआरओ या आरओ के स्तर पर प्रभावी सुधार व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्घ विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके पास वोटर स्लिप गैर विधित रूप से पाई जाएं। सभी अवितरित वोटर स्लिप एआरओ या आरओ के कार्यालय में रखी जाएगी। वोटर स्लिप की फोटो प्रति किसी भी सूरत में मान्य नही होगी।
उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा गलत व्यक्ति को वोटर स्लिप का अवैध वितरण तथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस वोटर लिस्ट हेतु सही व्यक्ति नही है, के द्वारा अपने पास अवैध रूप से वोटर स्लिप रखना आरपी एक्ट व आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो वोटर स्लिप की क्वालिटी अच्छे कागज पर होगी जिससे मतदाता का फोटो साफ और अन्य प्रवष्टियां भी स्पष्ट नजर आए। संंबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची से ही फोटो वोटर स्लिप तैयार होगी।

चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना
अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा आम चुनाव से संबंधित सभी तरह की शिकायतों एवं जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम प्रतिदिन 24 घण्टे कार्यरत है। यह कन्ट्रोल रूम चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेंगे। इनके अलावा टोल फ्री नम्बर 1800 1800 145 पर भी शिकायत दी जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि अजमेर जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम कार्यरत है। कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 0145-2620285, 2620259 एवं 2620261 है। इसी तरह किशनगढ़ कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 01463-244038, पुष्कर के 0145-2620192, अजमेर उत्तर के 0145-2620240, अजमेर दक्षिण के 0145-2620237, नसीराबाद के 01491- 224300, ब्यावर के 01462-251200, मसूदा के 01462-266010 एवं केकड़ी के कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 01467- 222010 है। इनके अलावा चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमती प्रियंका बसु इंगति को मोबाईल नम्बर 8764207022 एवं व्यय पर्यवेक्षक श्री हर्षवद्र्घन उमरे को मोबाईल नम्बर 8764207021 पर भी शिकायत की जा सकती है।
विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व उम्मीदवार की लिखित में सहमति लेना जरूरी
अजमेर। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट मीडिया में लोकसभा चुनाव के किसी भी उम्मीदवार के लिए विज्ञापन प्रकाशन करने के लिए संबंधित उम्मीदवार की लिखित में सहमति को लेना आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन यदि उम्मीदवार की सहमति से प्रकाशित किया गया है तो उसका खर्चा संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खाते में जुड़ेगा। यदि विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति के बिना प्रकाशित किया गया है तो प्रकाशक के विरूद्घ आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन प्रकाशित करने वाले की पहचान भी विज्ञापन में स्पष्ट होनी चाहिए।
प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन के व्यय का आंकलन भारत सरकार के डीएवीपी की दर से किया जाएगा। यदि विज्ञापन व पेड न्यूज प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होता है तो विज्ञापन दर से 100 प्रतिशत अधिक, अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होने पर 50 प्रतिशत तथा तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन पर निर्धारित विज्ञापन दर का 50 प्रतिशत अतिरिक्त आंकलन किया जाएगा जो संबंधित उम्मीदवार के व्यय खाते में जुड़ेगा। जिन पिं्रट मीडिया की डीएवीपी दर अनुमोदित नहीं है उसका आंकलन डीआईपीआर की दर से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो समाचार पत्र विज्ञापन के लिए डीएवीपी व डीआईपीआर से अनुमोदित नहीं है उसकी दर का आंकलन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया व एफएम रेडियो पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन की दरों का निर्धारण किया गया है। इनमें विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व जिला निर्वाचन की अध्यक्षता में गठित समिति से विज्ञापन का प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है।

निजी आयोजन में जनप्रतिनिधियों को बुलाने की भी लेनी होगी अनुमति
अजमेर। लोकसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सामाजिक व निजी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने से पूर्व जिला निर्वाचन विभाग की अनुमति लेनी होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। प्राय: यह देखा गया है कि सामाजिक व निजी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। इसमें यह संभावना रहती है कि जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में एकत्रित जन समुदाय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए सम्बोधित कर सकते हंै या मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त भोजन सामग्री या उपहार आदि का वितरण कर सकते हंै।
श्री राठौड़ ने ऐसे सभी आयोजकों से आग्रह किया है कि किसी भी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने से पूर्व इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करें ताकि आचार संहिता लागू रहने के दौरान राजनेताओं द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने बाबत लाभ प्राप्त करने से रोकने हेतु प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

एरिया मजिस्टे्रट को प्रशिक्षण कल
अजमेर। लोकसभा आम चुनाव के लिए नियुक्त एरिया मजिस्टे्रट को कल 5 अप्रेल शाम 4 बजे कलेक्टे्रट के सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि एरिया मजिस्टे्रट श्री चिरंजी लाल दायमा, श्री सीआर मीणा, श्रीमती स्नेहलता पंवार, श्री कृष्ण अवतार त्रिवेदी, श्रीमती मेघना चौधरी, श्री अमित कुमार शर्मा, श्री सम्पत गोदारा, श्री मुरारी लाल शर्मा, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, श्रीमती अभिलाषा शुक्ला एवं श्री ओमकारेश्वर को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय वेबसाइट पर
अजमेर। लोकसभा आम चुनाव में अजमेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ ने बताया कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का तिथिवार एवं बिल/ वाउचरवार विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की प्रतियों से देखा जा सकता है।

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