वितरण की समय सारणी तय, राजनीतिक दलों को भी दी जानकारी
अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए मतदाता पर्चियों का वितरण 8 से 12 अप्रेल तक घर-घर जाकर किया जाएगा। मतदाता पर्ची वितरण की समय सारणी तय कर ली गई है। यह समय सारणी राजनीतिक दलों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों तथा उनके एजेन्ट को उपलब्ध कराई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए है। बूथ लेवल अधिकारी 8 से 12 अप्रेल के बीच में मतदाता पर्चियों का वितरण करेंगे। मतदाता पर्चियों के वितरण की समय सारणी तैयार की जाकर राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को उपलब्ध करा दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता फोटो पहचान पर्ची के वितरण के समय राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के अभिकर्ता या बूथ लेवल एजेन्ट साथ रह सकते है। उनके हस्ताक्षर बीएलओ द्वारा वितरण रजिस्टर में कराए जाएंगे। सेक्टर ऑफिसर, एरिया मजिस्टे्रट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर मतदाता पर्ची वितरण का निरीक्षण कर निगरानी रखेंगे।
उन्होंने बताया कि 12 अप्रेल के बाद शेष रही मतदाता पर्चियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ) कार्यालय में वितरण के लिए रखी जाएंगी। इसके बाद शेष बची मतदाता पर्चियों को मतदान दिवस के दिन बूथ लेवल अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर फेसिलिटेशन डेस्क पर वितरित किया जाएगा।
मतदान दिवस पर मतदान हेतु मतदाता सूची में चिन्हित एएसडी वोटर्स को अपने साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लाना होगा। मतदाता पर्ची मतदाता के परिवार में सिर्फ व्यस्क सदस्य को बीएलओ द्वारा दी जाएगी। जिस व्यक्ति को मतदाता पर्ची दी जाएगी उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी ली जाएगी। यह रजिस्टर मतदान दिवस से एक दिन पहले ईआरओ को जमा करवाए जाएंगे।
श्री देथा ने बताया कि मतदाता पर्ची ज्यादा संख्या में एक साथ वितरित नही की जाएगी। वोटर स्लिप के गलत वितरण या वितरण नही होने से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सेक्टर ऑफिसर, एआरओ या आरओ के स्तर पर प्रभावी सुधार व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्घ विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके पास वोटर स्लिप गैर विधित रूप से पाई जाएं। सभी अवितरित वोटर स्लिप एआरओ या आरओ के कार्यालय में रखी जाएगी। वोटर स्लिप की फोटो प्रति किसी भी सूरत में मान्य नही होगी।
उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा गलत व्यक्ति को वोटर स्लिप का अवैध वितरण तथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस वोटर लिस्ट हेतु सही व्यक्ति नही है, के द्वारा अपने पास अवैध रूप से वोटर स्लिप रखना आरपी एक्ट व आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो वोटर स्लिप की क्वालिटी अच्छे कागज पर होगी जिससे मतदाता का फोटो साफ और अन्य प्रवष्टियां भी स्पष्ट नजर आए। संंबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची से ही फोटो वोटर स्लिप तैयार होगी।
चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना
अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा आम चुनाव से संबंधित सभी तरह की शिकायतों एवं जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम प्रतिदिन 24 घण्टे कार्यरत है। यह कन्ट्रोल रूम चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेंगे। इनके अलावा टोल फ्री नम्बर 1800 1800 145 पर भी शिकायत दी जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि अजमेर जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम कार्यरत है। कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 0145-2620285, 2620259 एवं 2620261 है। इसी तरह किशनगढ़ कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 01463-244038, पुष्कर के 0145-2620192, अजमेर उत्तर के 0145-2620240, अजमेर दक्षिण के 0145-2620237, नसीराबाद के 01491- 224300, ब्यावर के 01462-251200, मसूदा के 01462-266010 एवं केकड़ी के कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 01467- 222010 है। इनके अलावा चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमती प्रियंका बसु इंगति को मोबाईल नम्बर 8764207022 एवं व्यय पर्यवेक्षक श्री हर्षवद्र्घन उमरे को मोबाईल नम्बर 8764207021 पर भी शिकायत की जा सकती है।
अधिकारी कर्मचारी लेंगे मतदान की शपथ
अजमेर। लोकसभा आम चुनाव में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 से 15 अप्रेल तक चलने वाले रेनबो सप्ताह के अंतिम दिन सभी कार्यालयों में मतदान अवश्य करने की शपथ ली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने एक आदेश जारी कर सभी कार्यालयों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी कार्यालयों में 15 अप्रेल को प्रात: 11 बजे अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान अवश्य करने की शपथ लेंगे।