अजमेर। जिले में आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो के सामान्य व्यक्तियों तथा विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्घ घुमन्तु जातियों के व्यक्तियों को, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं पास है। ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के चयनित कौशल विकास केन्द्रों पर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अनुसार उक्त वर्ग के इच्छुक व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय अजमेर, व जिले में संचालित विभागीय छात्रावासों से आवेदन प्राप्त कर, आवेदन की आवश्यक पूर्ति के बाद 30 जनवरी तक जिला कार्यालय अजमेर अथवा जिले में संचालित विभागीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास में जमा कर सकते है।