अजमेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) अधिनियम 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 के भाग (ड) के क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूॢत और उपभोक्ता विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम बजरी पर भी लागू होगा।
जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत अनुज्ञापक प्राधिकारी घोषित किया गया है। जिला कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी को शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी घोषित किया है।