अजमेर। स्टूडेन्ट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) संगठन पर प्रतिबंध के संबंध में अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल द्वारा उदयपुर के जिला परिषद सभागार में 30 अप्रेल व 1 मई को सुनवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह चौधरी ने बतायाा कि ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश श्री सुरेश कैत सुनवाई करेंगे। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो अपना पक्ष रखना चाहे। वे अपना पक्ष शपथ पत्र की दो प्रतियों के साथ व्यक्तिगत रूप से होकर ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।