अजमेर। राज्य सरकार ने 29 अप्रेल से 12 मई 2014 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने व वापस जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 3 हजार 500 रूपये से अधिक करों का परिहार किया है। यह परिहार आदेश ऐसे वाहनों पर लागू होगा जो राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 के प्रावधान के अन्तर्गत यात्री वाहनों पर देय है।